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This Article is From May 23, 2017

अरुण जेटली के मानहानि के दूसरे केस में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नोटिस, 26 जुलाई तक देना है जवाब

सोमवार को ही अरुण जेटली की ओर से यह केस दाखिल किया गया है. अरुण जेटली ने इस बार आपराधिक मानहानि नहीं, बल्कि सिविल मानहानि का केस किया है. यह मामला 17 मई को जिरह के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा अरुण जेटली को अपशब्द कहे जाने के बाद दायर किया गया है. 

अरुण जेटली के मानहानि के दूसरे केस में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नोटिस, 26 जुलाई तक देना है जवाब
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली.
  • अरुण जेटली से जिरह के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहे अपशब्द
  • वकील राम जेठमलानी का दावा केजरीवाल से मिली ऐसा कहने की इजाजत
  • अपशब्द के बाद जेटली की ओर से दायर किया गया दूसरा केस
नई दिल्ली: वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्तमंत्री  अरुण जेटली द्वारा आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 10 रुपये के नए मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर अरविंद केजरीवाल से 26 जुलाई तक जवाब मांगा है. 

उल्लेखनीय है कि सोमवार को ही अरुण जेटली की ओर से यह केस दाखिल किया गया है. अरुण जेटली ने इस बार आपराधिक मानहानि नहीं, बल्कि सिविल मानहानि का केस किया है. यह मामला 17 मई को जिरह के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा अरुण जेटली को अपशब्द कहे जाने के बाद दायर किया गया है. 

बता दें कि केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चल रहीं कानूनी जंग फिलहाल खत्म होती नहीं दिखाई दे रहीं. सोमवार को जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नया दीवानी मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया है. जेटली के वकील माणिक डोगरा ने याचिका दायर कर अदालत को बताया है कि उनके मुवक्किल ने पहले ही दीवानी मानहानि का मामला दायर कर केजरीवाल व अन्य पांच आप नेताओं संजय सिंह, राघव चडढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, व दीपक वाजपेयी से 10 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति दिलवाने की मांग की हुई है. इन सभी लोगों ने जेटली पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था. वर्ष 2000 से 2013 तक जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे.

याचिका के अनुसार उक्त मामले की जिरह के दौरान विगत 17 मई को केजरीवाल के अधिवक्ता राम जेठमलानी ने जेटली के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जो अपमानजनक है. उन्होंने कहा उनके पूछने पर जेठमलानी ने माना है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपने मुवक्किल अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया है. उन्होंने कहा अगले दिन सभी चैनलों व समाचार पत्रों में इस संबंध में विस्तृत खबरें चली थी. याची ने कहा इन खबरों को देखकर जेटली के परिवार, दोस्तों, रिस्तेदारों व शुभचिंतकों के आगे उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा खराब हुई है. वहीं जेटली ने हमेशा से ही ईमानदारी से काम किया है और उनकी अपनी प्रतिष्ठा  है. जिस प्रकार जेठमलानी ने माना उक्त शब्द का प्रयोग केजरीवाल के कहने पर किया है ऐसे में उनके मुवक्किल को केजरीवाल के 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त क्षति पूर्ति दिलवाने का निर्देश दिया जाए. गौरतलब है कि दीवानी मानहानि मामले के अलावा जेटली ने आप नेताओं के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला भी दायर किया हुआ है.
 
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