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This Article is From Dec 07, 2017

अंध विश्वास के चलते की दो बहनों की हत्या, मामले में 11 लोगों को हुई उम्र कैद की सजा

हत्या करनेवाले लोगों का मानना था कि इन दोनों बहनों में बुरी आत्मा का वास है. इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी को दोषी करार दिया गया है.

अंध विश्वास के चलते की दो बहनों की हत्या, मामले में 11 लोगों को हुई उम्र कैद की सजा
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • काला जादू विरोध अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
  • आरोपियों का मानना था कि इन दोनों बहनों में बुरी आत्मा का वास है.
  • आरोपियों ने दोनों बहनों से आत्मा भगाने के लिए उन्हें बुरी तरह से पीटा था.
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नासिक: नासिक की एक अदालत ने दो बहनों की हत्या के मामले में 11 लोगों को महाराष्ट्र के अंध विश्वास और काला जादू विरोध अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है. हत्या करनेवाले लोगों का मानना था कि इन दोनों बहनों में बुरी आत्मा का वास है. इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी को दोषी करार दिया गया है. जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति यू एम नंदेश्वर ने बुधवार को 11 लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का भी दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई.

विशेष सरकारी वकील अजय मीसार ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में पहली बार 'मनुष्य की बलि और अन्य अमानवीय, बुराई वाले तथा अघोरी आदि तरीकों और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम' के तहत दोषी करार देते हुए सजा दी गई है.

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उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत उन लोगों को पांच से दस साल की सजा दी गई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 अक्तूबर 2014 को आरोपियों ने दोनों बहनों से आत्मा भगाने के लिए उसे बुरी तरह से पीटा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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