हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्थानीय स्पा में 14 वर्षीय लड़की के साथ कुछ लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि स्पा के संचालकों ने आरोपियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए लड़की पर दबाव बनाया था. इस संबंध में सेक्टर-51 महिला पुलिस थाने में बुधवार रात चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों में स्पा चलाने वाली महिला भी शामिल है.
पीड़िता ने कहा कि पुलिस में दर्ज कराई गई उसकी यह दूसरी शिकायत है. पुलिस के मुताबिक, लड़की ने कहा कि पहली बार जब वह पुलिस के पास गई थी तो उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया कि वह एक आरोपी रूबल से प्यार करते है, जिसने उससे शादी का वादा भी किया है. इसके बाद मामला रफादफा कर दिया गया था. लड़की ने कहा कि आरोपी ने बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी.
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अभी तक अपनी असली उम्र के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है और यह पता लगाया जाना बाकी है कि वह नाबालिग है या नहीं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे तथ्यों की जांच कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, लड़की सेक्टर 49 इलाके में रहती थी और नौकरी की तलाश में थी. इसी दौरान लगभग एक महीने पहले वो निर्वाण कोर्टयार्ड में पूजा नाम की एक महिला से मिली, और उसके द्वारा ही डॉक्टर के क्लिनिक में नौकरी की पेशकश की गई. उसने डॉक्टर के क्लिनिक में काम शुरू किया. लेकिन केवल दो दिनों के बाद ही उसे निकाल दिया गया.
लगभग 15 दिनों के बाद, पूजा फिर से उससे मिली और इस बार उसे ओमेक्स गुरुग्राम मॉल की पहली मंजिल पर स्थित किंग स्पा में रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी की पेशकश की. पुलिस ने कहा कि स्पा का संचालन झुमा नामक महिला द्वारा किया जाता था, जिसे पूजा उसकी चाची बताती थी.
पुलिस के अनुसार, लड़की ने अपनी शिकायत में कहा, "मेरा शोषण मेरी नौकरी के पहले दिन से ही शुरू हो गया, जब उन्होंने मुझे एक व्यक्ति के साथ जबरन स्पा के एक कमरे में भेज दिया, जिसने मेरा बलात्कार किया." पुलिस ने कहा कि जब लड़की ने कहा कि वह नौकरी छोड़ना चाहती है, तो उसे उस व्यक्ति के साथ उसका अश्लील वीडियो दिखाया गया और उसे "नौकरी" जारी रखने के लिए मजबूर किया गया.
लड़की ने अपनी शिकायत में लिखा, " मैं पांच दिन और स्पा में काम करने गई. इस दौरान हर दिन 10 से 15 पुरुषों द्वारा मेरा यौन शोषण किया गया." प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी मां के सहयोग से नौकरी छोड़ दी, लेकिन आरोपी झूमा, पूजा, रुबेल और सद्दाम ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया. वह दो हफ्ते पहले दूसरी बार पुलिस के पास गई. उसने कहा, " चूंकि मेरे माता-पिता और मेरी जान खतरे में है, इसलिए मैं अब शिकायत दर्ज करा रही हूं. यह एक ऐसा गिरोह है जो भोली-भाली लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण करता है."
शिकायत के आलोक में सभी चार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 (सामान्य इरादा) और धारा 6, 13, 14 और POCSO अधिनियम के 17 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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