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This Article is From Mar 23, 2018

12 साल की बच्ची से रेप के जुर्म में किसान को 10 साल की जेल

कोर्ट ने बच्ची से बलात्कार और उसका अपहरण करने के दोषी शिवप्रकाशम पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

12 साल की बच्ची से रेप के जुर्म में किसान को 10 साल की जेल
प्रतीकात्मक फोटो.
पेराम्बलूर( तमिलनाडु): तमिलनाडु की एक महिला अदालत ने 2016 में एक बच्ची से बलात्कार के जुर्म में 59 वर्षीय किसान को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. न्यायाधीश एन विजयकांत ने 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने के जुर्म में शिवप्रकाशम को सात साल जेल की भी सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि दोषी की दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. न्यायाधीश ने बच्ची से बलात्कार एवं उसका अपहरण करने के दोषी शिवप्रकाशम पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना वर्ष 2016 की है. आरोपी शिवप्रकाशम अपने घर के सामने खेल रही बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अरियलूर जमीन के निकट सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. बाद में उसने बच्ची को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया. उन्होंने बताया कि वहां से गुजर रहे लोगों ने बच्ची को बचाया औरउसे उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया.

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महिला पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था.

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