पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 40 वर्षीय एक व्यक्ति, उसके माता-पिता और उसके परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर अपनी पत्नी को परेशान करने का मामला दर्ज किया है. शांति नगर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भिवंडी क्षेत्र के अमपाड़ा निवासी व्यक्ति और उसके परिवार ने कथित तौर पर 35 वर्षीय महिला से पैसे की मांग की और जब उसने अपने माता-पिता से धन लेने से इनकार कर दिया, तो उसे लगातार उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होना पड़ा.
पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके पति ने दूसरी महिला से भी शादी की है. पुलिस ने शिकायत के हवाले से कहा कि उस व्यक्ति ने पहली पत्नी (शिकायतकर्ता) के चरित्र पर संदेह करते हुए अपनी बेटी को भी उससे अलग कर दिया और उसने अपनी बेटी और खुद का डीएनए टेस्ट भी कराया.
पीड़िता की शिकायत के आधार पर, रविवार को व्यक्ति, उसके माता-पिता और परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 (ए) (पत्नी के साथ क्रूरता करना), 494 (पहली पत्नी या पति के जीवनकाल के दौरान दूसरी शादी करना) के तहत अपराध दर्ज किया गया. अधिकारी ने कहा, बिना तलाक लिए), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 34 (सामान्य इरादा) को भी जोड़ा गया.
ये भी पढ़ें : "10 रुपये की कंघी काफी है...": सिर काटने वाले को 10 करोड़ के इनाम की घोषणा पर उदयनिधि स्टालिन
ये भी पढ़ें : दिल्ली में सिंतबर में पड़ रही भीषण गर्मी, पारा 40 डिग्री सेल्सियस से पार
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं