महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने ईरानी गिरोह के दो चेन झपटमारों को सख्त ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सोमवार को पारित आदेश में विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश ए. एम. शेटे ने दोनों आरोपियों अजीज अब्बास उर्फ जफर सैयद उर्फ जाफरी (27) और जफर आजम सैयद (35) पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों को एक ऑटो रिक्शा चालक एवं अन्य लोगों ने दो जुलाई, 2016 को पकड़ा था जब उन्होंने कल्याण शहर में एक महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश की और फिर वहां से भागे थे.
उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 392 (लूटपाट), 394 (लूटपाट या इसे अंजाम देने की कोशिश के इरादे से जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 34 (साझा मंशा) के साथ मकोका के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.
मोरे ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों के बयान दर्ज हुए.
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के खिलाफ सभी आरोपों को संदेह से परे साबित किया है और उन्हें दोषी ठहराए जाने तथा सजा दिए जाने की आवश्यकता है.
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