क्रिकेटर आरपी सिंह ने पटाखों की बिक्री पर बैन से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्‍हें मिला यह जवाब...

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्‍ली और एनसीआर में 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक की सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है. क्रिकेटर युवराज सिंह ने प्रशंसकों से इस दीपावली के पर्व को पटाखों-आतिशबाजी से मुक्‍त बनाने की अपील की हैं.

क्रिकेटर आरपी सिंह ने पटाखों की बिक्री पर बैन से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्‍हें मिला यह जवाब...

आरपी सिंह पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित अपने सवाल को लेकर लोगों के निशाने पर आ गए (फाइल फोटो)

खास बातें

  • पूछा था, घर पर पुराने पटाखे रखे हैं, क्‍या उपयोग कर सकता हूं
  • इस मुद्दे पर कुछ लोगों ने आरपी सिंह को नसीहत भी दे डाले
  • युवराज ने दीपावली को आतिशबाजी से मुक्‍त बनाने की अपील की है
नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्‍ली और एनसीआर में 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक की सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है. क्रिकेटर युवराज सिंह ने प्रशंसकों से इस दीपावली के पर्व को पटाखों-आतिशबाजी से मुक्‍त बनाने की अपील की है. हालांकि सभी क्रिकेटर इस तरह की राय नहीं रखते. टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने ट्विटर पर मंगलवार को मासूम सा सवाल पूछा. आरपी सिंह ने लिखा, 'मेरे घर में पुरानी पटाखे रखे हैं. मैं इन्‍हें उपयोग में ले सकता हूं या यह भी प्रतिबंधित है.' गौरतलब है कि आरपी सिंह वर्ष 2007 में टी20 वर्ल्‍डकप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्‍य रहे हैं.

आरपी के इस सवाल पर कुछ फैंस ने उन्‍हें बताया कि पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है, उन्‍हें छोड़ने पर नहीं. दूसरी ओर, कुछ लोग, इस क्रिकेटर को दीपावली पर आतिशबाजी का हिमायती बताने से नहीं चूके.जहां कुछ लोगों ने आरपी सिंह को आतिशबाजी नहीं जलाने का आग्रह किया तो कुछ ने इस मुद्दे पर उन्‍हें नसीहत भी दे डाली.
 




गौरतलब है कि इससे पहले टीम इंडिया के बेहतरीन क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्‍ट करते हुए फैंस से इस दीपावली का प्रदूषण रहित बनाने की अपील की थी. उन्‍होंने देश के लोगों से रोशनी के पर्व पर आतिशबाजी नहीं छोड़ने की अपील की थी. अपने वीडियो में युवी ने बताया था कि पिछले वर्ष दीपावली के बाद फैले प्रदूषण के कारण लोगों के किस तरह की परेशानी उठानी पड़ी थी.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में दिवाली के मौके पर पर पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने सारे लाइसेंस स्थायी और अस्थायी तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बैन 1 नवंबर 2017 तक बरकरार रहेगा. कोर्ट ने 12 सितंबर के रोक के आदेश में संशोधन किया है. 1 नवंबर से पटाखे बिक सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक बार ये टेस्ट करना चाहता है कि दिवाली पर क्या हालात होंगे?  सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि साइलेंस जोन के 100 मीटर के भीतर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, यानी अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और स्कूल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे न चलें. इसके अलावा पटाखे बनाने में लिथियम, लेड, पारा, एंटीमोनी व आर्सेनिक का इस्तेमाल न करने का निर्देश है.

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