
आरपी के इस सवाल पर कुछ फैंस ने उन्हें बताया कि पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है, उन्हें छोड़ने पर नहीं. दूसरी ओर, कुछ लोग, इस क्रिकेटर को दीपावली पर आतिशबाजी का हिमायती बताने से नहीं चूके.जहां कुछ लोगों ने आरपी सिंह को आतिशबाजी नहीं जलाने का आग्रह किया तो कुछ ने इस मुद्दे पर उन्हें नसीहत भी दे डाली.I have old crackers in my house. Can I burn those or that is also banned? #FireCrackersBan
— R P Singh (@RpSingh99) October 10, 2017
Only sale of crackers is banned. You can burn crackers inside your house and inhale the poisonous gases, it's all your choice.
— Aravind Ramesh (@aravindramesh) October 10, 2017
Its your wish sir you want to savemotherearth or not
— shiwendu vishal (@shiwenduvish) October 10, 2017
Bhai agar ho sake to na jalaye. Saaf hava m sans lene ke liye. Aap bhi deepak jalaye and ha ek deepak humare jawano ke naam avashay jalaye.
— Sumit singh (@9811966468) October 10, 2017
Sir Better ask u ask to @YUVSTRONG12 pajji
— Pradeep Singh Rajput (@PRajputsingh) October 10, 2017
U can not becoz crackers pollute environment no matter old or new...Pl.
— CHINNA J M (@jchintu15) October 10, 2017
no , & you should inspire other to celebrate eco friendly Diwali .
— Raushan Kumar Gupta (@RaushanKumarG15) October 10, 2017
It's not about politics it's for the earth ..
गौरतलब है कि इससे पहले टीम इंडिया के बेहतरीन क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए फैंस से इस दीपावली का प्रदूषण रहित बनाने की अपील की थी. उन्होंने देश के लोगों से रोशनी के पर्व पर आतिशबाजी नहीं छोड़ने की अपील की थी. अपने वीडियो में युवी ने बताया था कि पिछले वर्ष दीपावली के बाद फैले प्रदूषण के कारण लोगों के किस तरह की परेशानी उठानी पड़ी थी.
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Say no to crackers, let’s celebrate a pollution free Diwali #saynotocrackers #pollutionfree pic.twitter.com/l1sotpKizM
— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) October 8, 2017
वीडियो: धोनी ने बल्ले से दिया सभी सवालों का जवाब
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में दिवाली के मौके पर पर पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने सारे लाइसेंस स्थायी और अस्थायी तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बैन 1 नवंबर 2017 तक बरकरार रहेगा. कोर्ट ने 12 सितंबर के रोक के आदेश में संशोधन किया है. 1 नवंबर से पटाखे बिक सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक बार ये टेस्ट करना चाहता है कि दिवाली पर क्या हालात होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि साइलेंस जोन के 100 मीटर के भीतर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, यानी अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और स्कूल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे न चलें. इसके अलावा पटाखे बनाने में लिथियम, लेड, पारा, एंटीमोनी व आर्सेनिक का इस्तेमाल न करने का निर्देश है.
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