यह ख़बर 26 जून, 2013 को प्रकाशित हुई थी

आईपीएल फिक्सिंग : चंदीला, अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक टली

खास बातें

  • अदालत ने कहा, ‘‘वर्तमान जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित की जाती है।’’ अदालत ने याचिका पर सुनवाई तब टाल दिया जब आरोपी के वकील ने सुनवाई स्थगित करने की मांग करते हुए आग्रह किया कि आवेदन पर अन्य सह आरोपियों के साथ 1 जुलाई को विचार किया जाए।
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग घोटाले में राजस्थान रायल्स के पूर्व खिलाड़ी अजित चंदीला एवं दो अन्य लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक टाल दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज रानी मित्रा ने चंदीला के अलावा आरोपी सट्टेबाज रमेश व्यास और दीपक कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई आज स्थगित कर दी।

अदालत ने कहा, ‘‘वर्तमान जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित की जाती है।’’ अदालत ने याचिका पर सुनवाई तब टाल दिया जब आरोपी के वकील ने सुनवाई स्थगित करने की मांग करते हुए आग्रह किया कि आवेदन पर अन्य सह आरोपियों के साथ 1 जुलाई को विचार किया जाए।

अगले सप्ताह, अदालत सट्टेबाज अश्विनी अग्रवाल, सुनील भाटिया, फिरोज फरीद अंसारी और पूर्व रणजी खिलाड़ी बाबूराव यादव की याचिका पर सुनवाई करेगी।

पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे अंडरवर्ल्ड सरगना दाउद इब्राहिम और छोटा शकील के निर्देश का अनुपालन कर रहे थे और उसकी शह पर दक्षिण और उत्तर भारत में सिंडीकेट चला रहे थे।

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पुलिस ने चंदीला की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह पूरी आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में ‘मुख्य साजिशकर्ता’ है और दाउद के सिंडीकेट के इशारे पर काम कर रहा था।