नई दिल्ली:
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ल्यूक पोमर्शबैच और उसके खिलाफ छेड़छाड की शिकायत दर्ज कराने वाली अमेरिकी महिला के बीच अदालत से बाहर समझौता हो जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एमएल मेहता ने अमेरिकी नागरिक जोहल हामिद, उसके मित्र साहिल पीरजादा और आरोपी पोमर्शबैच के बयान दर्ज करने के बाद क्रिकेटर के खिलाफ एफआईआर और उससे होने वाली आपराधिक कार्यवाही खारिज कर दी।
हामिद और पोमर्शबैच दोनों के संयुक्त रूप से अदालत से यह कहने के बाद कि वे आज रात ही अपने अपने देश लौट जाना चाहते हैं, न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, उन लोगों ने चूंकि विवाद निपटा लिया है और अपने अपने देश वापस जाना चाहते हैं, मैं प्राथमिकी खारिज करता हूं।
हामिद ने अदालत से कहा कि वह इस मामले पर आगे न बढ़े। अदालत ने दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी खारिज नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार के वकील पवन शर्मा ने कहा कि किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला अदालत से बाहर निपटा लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
न्यायमूर्ति एमएल मेहता ने अमेरिकी नागरिक जोहल हामिद, उसके मित्र साहिल पीरजादा और आरोपी पोमर्शबैच के बयान दर्ज करने के बाद क्रिकेटर के खिलाफ एफआईआर और उससे होने वाली आपराधिक कार्यवाही खारिज कर दी।
हामिद और पोमर्शबैच दोनों के संयुक्त रूप से अदालत से यह कहने के बाद कि वे आज रात ही अपने अपने देश लौट जाना चाहते हैं, न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, उन लोगों ने चूंकि विवाद निपटा लिया है और अपने अपने देश वापस जाना चाहते हैं, मैं प्राथमिकी खारिज करता हूं।
हामिद ने अदालत से कहा कि वह इस मामले पर आगे न बढ़े। अदालत ने दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी खारिज नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार के वकील पवन शर्मा ने कहा कि किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला अदालत से बाहर निपटा लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं