रायपुर में महिला डॉक्टर को एक साल कैद

रायपुर में महिला डॉक्टर को एक साल कैद

प्रतीकात्मक तस्वीर

रायपुर:

छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक सोनोग्राफी सेंटर में प्रसव से पहले लिंग परीक्षण के मामले में राजधानी की एक अदालत ने सोमवार को एक महिला डॉक्टर को एक साल कैद की सजा सुनाई। राजधानी स्थित कंवर नर्सिग होम की संचालक डॉ नीता कंवर को अदालत ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। कंवर के खिलाफ पीएनडीटी (प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक) एक्ट की तीन अलग-अलग धाराओं के आरोप सही पाए गए।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हरेंद्र सिंह नाग ने इस आधार पर एक साल की कैद और तीनों धाराओं में 9-9 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। डॉक्टर को दोपहर 3 बजे सजा सुनाई गई और प्रावधानों के आधार पर उसी अदालत ने शाम 5 बजे डॉक्टर को जमानत भी दे दी। चूंकि सजा कम थी, इसलिए डॉक्टर को जमानत मिल गई। डॉ नीता कंवर के खिलाफ केस अगस्त 2007 से लंबित था।

छापे से कुछ अरसा पहले किसी व्यक्ति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए एक पोस्टकार्ड पर शिकायत की थी कि रायपुर के कुछ नर्सिंग होम और सोनोग्राफी सेंटरों में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण किया जा रहा है। गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण करके गर्भपात भी किया जा रहा है।

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इसके बाद मंत्रालय के निर्देश पर नेशनल इंडियन मेडिकल काउंसिल के सदस्यों ने स्वास्थ्य अमले के साथ कुछ नर्सिंग होम और सोनोग्राफी सेंटरों में छापे मारे थे। कंवर नर्सिंग होम पर छापा भी उसी दौरान पड़ा था। तब से यह मामला अदालत में लंबित था।