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This Article is From Sep 21, 2016

शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाने वाले जज का ट्रांसफर

शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाने वाले जज का ट्रांसफर
शहाबुद्दीन की 11 साल बाद जेल से रिहाई हुई है (फाइल फोटो)
सीवान: हत्या के मामले में आरजेडी के बहाबुली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाने वाले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव का तबादला पटना कर दिया गया है.

न्यायाधीश के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने 'पारिवारिक कारणों' से अपने तबादले के लिए अनुरोध किया था और यह किसी प्रकार की 'धमकी' के मद्देनजर नहीं किया गया. यह तबादला एक 'नियमित' प्रक्रिया है. श्रीवास्तव का तबादला उसी पद पर किया गया है, जिस पद पर वह सीवान में थे.

न्यायाधीश श्रीवास्तव ने वर्ष 2014 में दो सगे भाइयों की हत्या मामले में चश्मदीद गवाह तीसरे भाई राजीव रौशन की हत्या के मामले में 11 दिसंबर, 2015 को शहाबुद्दीन को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

इस मामले में गत 7 सितबंर को पटना हाईकोर्ट द्वारा जमानत दे दिए जाने पर भागलपुर जेल में बंद शहाबुद्दीन गत 10 सितंबर को रिहा होकर अपने पैतृक जिला सीवान पहुंचे थे. जेल से बाहर आने पर शहाबुद्दीन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'परिस्थितियों का मुख्यमंत्री' बताया था.

शहाबुद्दीन को जमानत मिलने के खिलाफ मशहूर वकील प्रशांत भूषण द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी. बिहार सरकार ने भी अलग से इस मामले में अपील दायर किया है. शीर्ष न्यायालय ने इसको लेकर शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सोमवार को सुनवाई होगी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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