बेंगलुरु में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हथियारों पर लगा प्रतिबंध

सभी हथियार को तत्काल संबंधित अधिकार क्षेत्र के पुलिस थाने में जमा कराने का आदेश, प्रतिबंध 27 मई तक लागू रहेगा

बेंगलुरु में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हथियारों पर लगा प्रतिबंध

प्रतीकात्मक फोटो.

बेंगलुरु:

कर्नाटक में 18 व 23 अप्रैल को होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बेंगलुरु में आग्नेय शस्त्र (हथियार) जिनमें कि बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्तौल आदि शामिल हैं, के लाइसेंस जारी करने व उनके रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

शहर के पुलिस आयुक्त टी सुनील कुमार ने 11 मार्च के आदेश में कहा, "बेंगलुरु में लाइसेंस धारकों के सभी आग्नेय शस्त्र को तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकार क्षेत्र के पुलिस थाने में जमा कराया जाए." प्रतिबंध 27 मई तक लागू रहेगा.

राज्य व केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की एजेंसियों जिन्हें आग्नेय श्स्त्र सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं, उन्हें प्रतिबंध से छूट दी गई है. इसके अलावा नेशनल राइफल एसोसिशन के खिलाड़ियों व समुदायों, जिन्हें लंबे समय से हथियार रखने के अधिकार दिए गए हैं, उन्हें भी प्रतिबंध से छूट दी गई है.

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दक्षिण के राज्य में लोकसभा चुनाव दो चरणों में 18 अप्रैल को 14 सीटों पर व 23 अप्रैल को अन्य 14 सीटों पर होंगे.
(इनपुट आईएएनएस से)