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This Article is From Dec 18, 2015

डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एनजीटी ने कुछ भी कहने से किया इनकार

डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एनजीटी ने कुछ भी कहने से किया इनकार
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एनजीटी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कार डीलरों की वकालत कर रहे पिनाकी मिश्रा ने असमंजस की स्थिति दूर करने की गुजारिश की तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 'We will not utter a word।'

जनवरी में होगी सुनवाई
दरअसल, 11 दिसंबर को एनजीटी ने सभी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि जिस पक्ष को भी आपत्ति हो वह अपनी दलील एनजीटी में रख सकता है। इसके बाद कार डीलरों ने एनजीटी से गुहार लगाई थी, लेकिन 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जिसके मुताबिक 2000 सीसी से ऊपर की डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली सहित एनसीआर में तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। अब इस मुद्दे पर अगली बहस सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को है तो एनजीटी इसे 6 जनवरी को सुनेगा।

2000 सीसी से नीचे के वाहनों के रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ
उधर, केंद्र सरकार की वकील पिंकी आनंद ने साफ किया कि शुक्रवार से उन डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ हो गया है जो 2000 सीसी से नीचे की हैं। साथ ही हल्के कमर्शियल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी मुमकिन हो सकेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में 7 दिनों से किसी भी डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन को लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि 2000 सीसी से नीचे की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू हो जाएगा।
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