मुंबई का डांस बार मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अश्लीलता की परिभाषा अब बदल गई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई में ऐसा लग रहा है कि मोरल पुलिसिंग हो रही है, डांस बार नहीं चल पा रहे

मुंबई का डांस बार मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अश्लीलता की परिभाषा अब बदल गई

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  • राज्य सरकार ने लाइसेंस के लिए नियम कड़े कर दिए
  • डांस बार मालिकों ने कहा लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे
  • मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी
नई दिल्ली:

मुंबई के डांस बार मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई में ऐसा लग रहा है कि मोरल पुलिसिंग हो रही है.  कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के कड़े नियमों की वजह से मुंबई में एक भी डांस बार का परिचालन नहीं हो पा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है. कोर्ट ने कहा कि पुरानी फिल्मों में चुंबन और प्यार भरे दृश्यों के लिए दो फूलों का मिलना और दो पक्षियों का चहचहाना दिखाया जाता था. 

इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. महाराष्ट्र डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.  डांस बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनका लाइसेंस रिन्यूवल नहीं हो रहा है. नए लाइसेंस भी नहीं मिल रहे है. 

VIDEO : कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को फटकार
 
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी को हटा लिया था. लेकिन राज्य सरकार ने नए लाइसेंस व पुराने लाइसेंस को लेने के लिए नियम कड़े कर दिए थे जिसकी वजह से डांस बार मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.


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