दिल्ली (Delhi) के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने मंगलवार को हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट ( HSRP) और कलर कोडेड स्टिकर के संबंध में जनता की शिकायतों को दूर करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन पर HSRP फिट करने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की. उन्होंने वाहन निर्माताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ओईएम निर्माताओं को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया.
परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि जब तक उचित व्यवस्था लागू न हो जाए, तब तक HSRP फिटमेंट के लिए कोई नई नियुक्ति बुक न करें और परिवहन विभाग को अगले आदेश तक HSRP नियम लागू न करने के निर्देश भी दिए.
इससे पहले परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सूचना के मुताबिक़ एक अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों पर 30 अक्टूबर तक कलर कोड वाले स्टीकर लगाना जरूरी किया गया था. आदेश के मुताबिक़ अगर ये दोनों चीजें गाड़ियों में नहीं पाई गई तो गाड़ी मालिकों को भारी जुर्माना देना होता. इसके लिए जुर्माना 5000 से लेकर 10000 रुपये तक का रखा गया था.
टू व्हीलर के लिए ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 365 रुपये की क़ीमत रखी गई थी. जबकि फ़ोर व्हीलर के लिए 600 से 1100 रुपये तक की क़ीमत रखी गई थी.
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