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दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत, सर्जरी के लिए मिली अंतरिम जमानत

ताहिर हुसैन ने याचिका में कहा था कि सर्जरी के बाद संक्रमण से बचाव, उचित आहार और रिकवरी के लिए जेल के बाहर रहना जरूरी है, लिहाजा उनको अंतरिम जमानत दी जाए.

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत, सर्जरी के लिए मिली अंतरिम जमानत
  • दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी है
  • ताहिर हुसैन को इनगुइनल हर्निया की सर्जरी के लिए विशेष देखभाल और जेल के बाहर इलाज की जरूरत बताई गई थी
  • कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि सर्जरी और बाद की देखभाल समय पर सुनिश्चित करे
नई दिल्ली:

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी है. उन्होंने कोर्ट से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी. ताहिर हुसैन ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि वह इनगुइनल हर्निया से पीड़ित हैं और उन्हें जल्द सर्जरी की जरूरत है. इसके साथ ही सर्जरी से पहले जांच और बाद में विशेष देखभाल की जरूरत बताई गई थी.

सर्जरी के लिए 15 दिन की मोहलत

ताहिर हुसैन ने याचिका में कहा था कि सर्जरी के बाद संक्रमण से बचाव, उचित आहार और रिकवरी के लिए जेल के बाहर रहना जरूरी है, लिहाजा उनको अंतरिम जमानत दी जाए. वहीं, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की 'हर्निया' की सर्जरी 15 दिनों के भीतर हो जाए. अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि हुसैन को अस्पताल और जेल, दोनों जगहों पर सर्जरी के बाद की पूरी देखभाल मिले.

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ताहिर पर क्या आरोप

ताहिर हुसैन द्वारा दाखिल अंतरिम जमानत की अर्जी पर कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है. 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे. यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुरू हुई सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी. जांच एजेंसियों ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है, जिसमें कई लोग आरोपी हैं. ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जा रहा है.

कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया हुआ है और हाल ही में जनवरी 2026 में भी उनकी नियमित जमानत खारिज की गई थी. इसके बाद मेडिकल आधार पर अंतरिम राहत की यह नई अर्जी दायर की गई थी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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