
Delhi Coronavirus: दिल्ली में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे. सिनेमाघर अपनी सिटिंग कैपेसिटी के 50% तक ही दर्शक बैठा सकेंगे. किसी भी कन्टेनमेंट जोन में कोई सिनेमाघर नहीं खुलेगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने तुरंत प्रभाव से दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खोलने के आदेश भी दिए हैं. अभी तक के आदेश के मुताबिक एक नगर निगम जोन में रोजाना दो साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति थी.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सिनेमाघरों को खोलने का औपचारिक आदेश जारी किया है. सभी सिनेमाघरों, थियेटरों को 15 अक्टूबर से आधी सीट क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक इस तरह के प्रतिष्ठान शहर में कोविड-19 निरूद्ध क्षेत्र में बंद रहेंगे.
डीडीएमए ने सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से खोलने की भी अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि सिनेमा हॉल को 15 अक्टूबर से फिर से खोले जाने की अनुमति दी जाएगी. उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं