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VB-G RAM G: ग्रामीण रोजगार योजना में 15 दिन में दूर होंगी शिकायतें, सरकार ने जारी किए नए नियम, ऐसे कर पाएंगे कंप्‍लेंट

Rural Employment Scheme Grievances Redressal System: सरकार ने VB-G RAM G शिकायत निवारण नियम, 2026 नोटिफाई किए हैं. ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायतों का 15 दिन में निपटारा होगा.

VB-G RAM G: ग्रामीण रोजगार योजना में 15 दिन में दूर होंगी शिकायतें, सरकार ने जारी किए नए नियम, ऐसे कर पाएंगे कंप्‍लेंट
ग्रामीण रोजगार योजना में शिकायतों का 15 दिन में समाधान होगा
Source: NDTV Graphics/Minitry of Rural Development

ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने नया सिस्टम बनाया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोमवार को VB-G RAM G यानी विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) शिकायत निवारण नियम, 2026 नोटिफाई किए हैं. इसके तहत 15 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा होगा.

इन नए नियमों का मकसद शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है. मंत्रालय के मुताबिक, इससे लाभार्थियों और आम नागरिकों की शिकायतों पर समय से कार्रवाई सुनिश्चित होगी.

ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर होगी व्यवस्था

  1. नियमों के तहत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत दूर करने की व्यवस्था बनानी होगी. 
  2. हर स्तर पर नॉमिनेटेड शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतें प्राप्त करेंगे, दर्ज करेंगे, उनकी जांच करेंगे और उनका निपटारा करेंगे.
  3. जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (District Programme Coordinator) इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. 
  4. शिकायतों के समाधान के लिए निर्धारित व्यवस्था के साथ-साथ शिकायत निवारण के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल किया जाएगा.
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ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकेंगे शिकायत

इसमें आम लोग कई तरीके से शिकायत दर्ज करा पाएंगे. अगर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर शिकायत ऑफलाइन मिलती है, तो उसे उसी दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना होगा. अगर उसी दिन दर्ज करना संभव नहीं हो, तो अगले वर्किंग डे में इसकी एंट्री करनी होगी.

  • संबंधित अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से
  • स्पीड पोस्ट के जरिए
  • केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
  • टेलीफोन हेल्पलाइन से 
  • राज्य सरकार की ओर से नोटिफाई किए गए अन्य माध्यमों से

शिकायतें रिजेक्‍ट नहीं कर सकेंगे, मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर

शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को पावती रसीद दी जाएगी. इसमें शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राप्ति की तारीख और शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद शामिल होगा. 

ऑनलाइन शिकायतों की पावती इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और ऑफलाइन शिकायतों की पावती भौतिक रूप में दी जाएगी. नियमों में ये भी साफ किया गया है कि शिकायत के फॉर्मेट में कोई कमी हो या फिर भाषा के आधार पर शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकेगा. शिकायत जमा करने के तरीके या किसी प्रक्रियागत कमी को भी आधार बनाकर शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकेंगे. 

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