मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी, चार समूह कंपनियों और अन्य 13 लोगों को मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग यानी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) नियमों के कथित उल्लंघन मामले से जुड़े प्रोसिडिंग्स से पूरी तरह मुक्त कर दिया है. इसके लिए 1.48 करोड़ रुपये का सेटलमेंट चार्ज यानी निपटान शुल्क का भुगतान किया गया है.
इस क्लियरेन्स के दायरे में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड (जो अब अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के साथ-साथ उनके निदेशक भी शामिल हैं.
जुलाई 2020 से चल रही कार्यवाही खत्म
यह पूरी कार्यवाही जून और जुलाई 2020 में सेबी को मिली उन शिकायतों के बाद शुरू हुई थी, जिनमें अदाणी ग्रुप की कुछ लिस्टेड कंपनियों पर MPS नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था. प्रारंभिक जांच के बाद, सेबी ने 23 अक्टूबर 2020 को औपचारिक जांच शुरू की थी. जांच पूरी होने के बाद, रेगुलेटर ने 27 सितंबर 2024 को एक कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किया था, जिसके बाद 3 मार्च 2025 को एक पूरक SCN (supplementary SCN) जारी किया गया था.

इन नोटिसों में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, पूर्ववर्ती लिस्टिंग एग्रीमेंट और सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) नियमों के तहत निर्धारित MPS आवश्यकताओं के कथित उल्लंघनों का हवाला दिया गया था. इसके बाद, आवेदकों ने कानून के तथ्यों और निष्कर्षों को स्वीकार किए बिना या नकारे बिना इस कार्यवाही को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था.
सोमवार को पारित आदेश के अनुसार, आवेदकों ने कुल 1.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया. इसके साथ ही, सेबी ने निर्देश दिया कि SCN और पूरक SCN से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को अब समाप्त किया जाता है.
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(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)
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