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बैंकों में पड़ा आपका खजाना बस 3 कदम दूर, RBI दे रहा गारंटी- सूद समेत मिलेगा पैसा

RBI Unclaimed Deposit: रिजर्व बैंक ने पुराने और बंद खातों से पैसा निकालने का बेहद आसान तरीका बताया है. सिर्फ इन 3 आसान स्टेप्स की मदद से आप ब्याज समेत अपना हक वापस पा सकते हैं, जानिए कैसे करें चेक...

बैंकों में पड़ा आपका खजाना बस 3 कदम दूर, RBI दे रहा गारंटी- सूद समेत मिलेगा पैसा
RBI Deposit Claim Process: रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि बैंकों में पड़ा पैसा सुरक्षित रहता है और समय सीमा के हिसाब से इसे अलग कैटगरी में डाला जाता है.

क्या आपका  भी कोई पुराना बैंक अकाउंट है जिसे आपने काफी पहले खुलावा तो लिया  था लेकिन इसके बाद सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया? या फिर आपके परिवार में दादा-दादी या माता-पिता का कोई ऐसा अकाउंट है, जिसका अब तक कोई अता-पता नहीं चल पा रहा है? अगर ऐसा है, तो आपके लिए यह एक बेहद काम की खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोगों को उनके पुराने बैंक खातों और अनक्लेम्ड डिपॉजिट में फंसा पैसा वापस दिलाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बैंकों में पड़े आपके पैसों को वापस पाने में आपकी मदद की जाएगी.

RBI के मुताबिक, बैंक खातों में पड़ा ऐसा पैसा जिसे लंबे समय तक कोई क्लेम नहीं करता, वह बेकार नहीं होता. नियमों के मुताबिक, अगर आपके पुराने खातों (Inoperative Accounts) या अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposits) में पैसा पड़ा है, तो आप या आपके कानूनी वारिस (Legal Heirs) उसे कभी भी वापस क्लेम कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि रिजर्व बैंक का यह नियम क्या है और आप सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं..

कब अनक्लेम्ड डिपॉजिट बन जाता है आपका पैसा?

RBI के अनुसार, अगर किसी बैंक खाते में लगातार 2 साल से लेकर 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो उसे इनऑपरेटिव अकाउंट (Inoperative Account) मान लिया जाता है. वहीं 10 साल से ज्यादा समय तक बिना क्लेम की गई जमा राशि (Unclaimed Deposits) RBI के DEA (Depositor Education and Awareness) Fund में ट्रांसफर कर दी जाती है.अच्छी बात यह है कि पैसा ट्रांसफर होने के बाद भी आपका अधिकार खत्म नहीं होता. पैसा DEA फंड में जाने के बाद भी अकाउंटहोल्डर्स या उनके कानूनी वारिस जब चाहें, ब्याज समेत उस पर दावा कर सकते हैं.

कैसे पता करें कि आपके नाम कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट है?

अगर आपको यह पता करना है कि किसी बैंक में आपके नाम कोई भूली हुई जमा राशि है या नहीं, तो इसके लिए दो तरीके हैं.

रिजर्व बैंक ने जनता की सुविधा के लिए एक खास पोर्टल बनाया है, ताकि आपको अलग-अलग बैंकों के चक्कर न काटने पड़ें .आप RBI के UDGAM पोर्टल https://udgam.rbi.org.in पर जा सकते हैं. यह पोर्टल फिलहाल 30 बैंकों की अनक्लेम्ड जमा राशि खोजने की सुविधा देता है. यहां नाम और जरूरी जानकारी डालकर पता लगाया जा सकता है कि किसी बैंक में आपके नाम कोई पैसा जमा है या नहीं.

इसके अलावा आप संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी इसकी लिस्ट देख सकते हैं

RBI ने बताया पैसा वापस पाने के 3 आसान स्टेप

अगर आपका पैसा किसी पुराने खाते में फंसा है, और आपको पोर्टल पर अपने पैसे की जानकारी मिल जाती है, तो उसे निकालने का तरीका बेहद आसान है. उसे वापस पाने के लिए RBI ने तीन आसान कदम बताए हैं.

1. बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएं

आपको अपने बैंक की उसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है जहां अकाउंट खुला था. बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

2. KYC डॉक्यूमेंट जमा करें

अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लेम करने के लिए बैंक में जाकर एक क्लेम फॉर्म भरें और उसके साथ आपको KYC डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं.

3. वेरीफिकेशन के बाद मिलेगा पैसा

बैंक द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन पूरा होने के बाद जमा राशि वापस कर दी जाएगी. यदि उस राशि पर कोई ब्याज बनता है, तो वह भी नियमों के अनुसार दिया जा सकता है.

कानूनी वारिस भी कर सकते हैं दावा

RBI ने साफ किया है कि यदि अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके कानूनी वारिस भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर जमा राशि पर दावा कर सकते हैं. ऐसे मामलों में जरूरी डॉक्यूमेंट और पहचान संबंधी प्रमाण देने होते हैं.

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लेखक के बारे में
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अनिशा कुमारी
सबएडिटर
मैं करीब 4 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में एनडीटीवी में सबएडिटर के रूप में कार्यरत हूं. मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, ट्र... और पढ़ें
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