बैंक रेगुलेटर RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने पहले ही इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और अब RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित बैंकों की लिस्ट से भी इसे बाहर कर दिया है. आरबीआई ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को गजट 7 सितंबर 2026 को पब्लिश हुई. इसे PayTM पेमेंट्स बैंक के ताबूत में आखिरी कील बताया जा रहा है यानी बैंक के फिर से अस्तित्व में आने की संभावना खत्म हो गई है.
बता दें कि RBI एक्ट की दूसरी अनुसूची में उन बैंकों के नाम शामिल होते हैं, जिन्हें अनुसूचित बैंक के तौर पर मान्यता प्राप्त है. बैंक रेगुलेटर RBI के चीफ जनरल मैनेजर बृज राज के हस्ताक्षर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है बैंक बंद करने का आदेश
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही बैंक को बंद करने यानी वाइंडिंग अप का आदेश दे चुका है.
आरबीआई ने 28 जुलाई को बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 के अपने आदेशों के जरिए पीपीबीएल को बंद करने का निर्देश दिया था. ये कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत की गई.
हाईकोर्ट ने इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरिकुमार एम. नायर को आधिकारिक परिसमापक यानी ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है.
आरबीआई पहले ही रद्द कर चुका था बैंकिंग लाइसेंस
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी. केंद्रीय बैंक ने 24 अप्रैल 2026 को कारोबार खत्म होने के साथ पीपीबीएल का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था.
आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने के पीछे गंभीर नियामकीय उल्लंघनों का हवाला दिया था. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, बैंक के कामकाज का संचालन बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक तरीके से किया जा रहा था. साथ ही पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में तय शर्तों का पालन नहीं किया गया था.
आरबीआई ने उस समय पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंकिंग गतिविधियां या कोई अतिरिक्त कारोबार करने से भी रोक दिया था.
अब दूसरी अनुसूची से भी नाम बाहर
अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची से बाहर किए जाने के साथ बैंक की नियामकीय स्थिति में एक और औपचारिक बदलाव हुआ है.
यानी जिस सूची में अनुसूचित बैंकों को मान्यता दी जाती है, उसमें अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम नहीं है. ये कदम दिल्ली हाईकोर्ट के वाइंडिंग अप आदेश और इससे पहले बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद उठाया गया है.
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