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RBI ने Paytm Payments Bank के बाद इस बैंक पर कसा शिकंजा, लाइसेंस किया रद्द

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.

RBI ने Paytm Payments Bank के बाद इस बैंक पर कसा शिकंजा, लाइसेंस किया रद्द
RBI Banks License Canceled: रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.
नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) इन दिनों बैंकों पर सख्ती से नजर रख रहा है. अगर आरबीआई किसी बैंकों की जांच करता है और इस दौरान नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई खामी पाई जाती है तो उनपर जुर्माना लगाने, बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से लेकर बैन तक लगाया जाता है. हाल में पेटीएम पेमेट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर बैन लगाने के बाद अब इस बार आरबीआई ने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर एक्शन लिया है.

सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द

रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने बुधवार को राजस्थान के पाली स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Sumerpur Mercantile Urban Cooperative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसका कारण ये है कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.

एक बयान में रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. इसके मुताबिक, परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा (Insurance Claim) राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं: RBI

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा, ‘‘बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. RBI ने लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए कहा कि सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.

रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया बैन

बीते महीने रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (RBI Ban On Paytm Payments Bank) पर बड़ी कार्रवाई की.आरबीआई ने 31 जनवरी को आदेश जारी करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ( Paytm Payments Bank Ban) को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे जमा, लेनदेन या टॉप-अप रोकने के लिए कहा था. केंद्रीय बैंक ने इसकी समयसीमा अब बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है.

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