- वृद्धावस्था पेंशन के तहत सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है.
- वृद्धावस्था पेंशन की फाइलें सालों से लेखपाल अटका रखी है.
- लेखपाल या प्रधान के खिलाफ कई तरीकों से शिकायत की जा सकती है.
वृद्धावस्था पेंशन योजना देश के सभी राज्यों में चलायी जाती है. यह बुजुर्गों के लिए सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समाज कल्याण योजना होती है. वृद्धावस्था पेंशन के तहत सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है. हालांकि इस पेंशन को लेने के लिए पात्र बुजुर्ग लोगों को आवेदन करना होता है. इसके साथ अपने दस्तावेज भी जमा कराने होते हैं. दस्तावेजों की जांच और सारे वेरिफिकेशन के बाद वृद्धावस्था पेंशन को मंजूरी दी जाती है. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन की फाइलें सालों से अटकी रहती है. और आवेदन सालों से लेखपाल या प्रधान द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र को लेकर चक्कर लगाते रहते हैं.
अगर वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन सालों से लटका हुआ है और लेखपाल या प्रधान स्तर पर अटका कर रखा गया है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने जानकारी दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत गुप्ता ने बताया कि अगर लेखपाल या प्रधान वृद्धावस्था पेंशन प्रमाणपत्र को मंजूर नहीं कर रहा है तो इसकी शिकायत कई तरीकों से की जा सकती है. आप जन सुनवाई या समाधान पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं. या फिर जिला समाज कल्यान अधिकारी या तहसील दिवस पर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा भी कई तरीके हैं.
जनसुनवाई या समाधान पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?
आप वृद्धावस्था पेंशन को मंजूर नहीं करने पर सीएम की जनसुनवाई में शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको आवेदन देना होगा. आप समाधान पोर्टल के जरिए भी शिकायत का आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने का विकल्प होता है. समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर पेंशन संबंधित विकल्प चुनकर अपनी पूरी बात लिखें. इसमें वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन की तारीख और लेखपाल या प्रधान द्वारा कितने समय से रोका गया है. इसकी भी जानकारी दें.
शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा. इसे आप सुरक्षित रखें, इससे आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची या नहीं.
जिला समाज कल्याण अधिकारी या तहसील दिवस पर कैसे करें?
जिला मुख्यालय पर स्थित विकास भवन या समाज कल्याण कार्यालय में जिला समाज कल्याण अधिकारी आप शिकायत के लिए मिल सकते हैं. आप उन्हें एक लिखित शिकायती पत्र दें कि स्थानीय स्तर पर बिना किसी वैध कारण के आवेदन का सत्यापन रोक कर रखा गया है.
वहीं आप तहसील दिवस पर आयोजित होने वाली संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे. इसके आयोजन की हर महीने तारीख तय रहती है. आप उस दिन सीधे SDM या जिला स्तर के अधिकारियों को पहले से किए गए शिकायत की पावती पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं. संबंधित अधिकारी लेखपाल या प्रधान को मौके पर ही तलब कर सकते हैं.
आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें
आप चाहें तो लटके हुए आवेदन की वर्तमान स्थिति इन स्टेप्स के जरिए देख सकते हैं. आपको समाज कल्याण विभाग के एकीकृत पेंशन पोर्टल पर जाना होगा. यहां वृद्धावस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक करे. इसके बाद आप एप्लिकेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करें. अपनी पेंशन स्कीम चुनकर रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद ओटीपी (OTP) के जरिए सत्यापित करना होगा. वेरिफिकेशन होते ही आपके आवेदन की पूरी हिस्ट्री और वह मौजूदा समय में किस अधिकारी के पास रुका हुआ है, स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.
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