कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनधारक अब किसी भी बैंक से पेंशन निकल सकेंगे. ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू करने का काम पूरा कर लिया है.
श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे 68 लाख से अधिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे.
क्या है पूरी प्रक्रिया?
मंत्रालय ने कहा कि कि सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है, जो विकेन्द्रीकृत है. इसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है.
बयान में कहा गया है कि जनवरी, 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशनधारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या उनके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदलने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे उन पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं.
मंत्रालय ने बयान में कहा कि सीपीपीएस की पहली पायलट परियोजना पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी हो गयी थी. इसमें 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनधारकों को लगभग 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई थी.
बयान में कहा गया कि पेंशन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिसंबर में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नए सीपीपीएस को पूर्ण स्तर पर लागू किया.
दिसंबर, 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं