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This Article is From Sep 23, 2024

स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ NCLT ने जारी किया नोटिस, परिचालन ऋण का भुगतान नहीं करने का मामला

स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ NCLT ने जारी किया नोटिस, परिचालन ऋण का भुगतान नहीं करने का मामला
नई दिल्ली:

National Company Law Tribunal, यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने अब तक नहीं चुकाए गए ऑपरेशनल कर्ज़ को लेकर एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया है. बताया गया है कि यह कर्ज़ सॉफ़्टवेयर सेवाओं का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है. नोटिस में स्पाइसजेट को मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है.

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