NCLAT ने जेपी एसोसिएट्स के लिए अदाणी के रिजॉल्यूशन प्लान को बरकरार रखा है और वेदांता की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें अदाणी ग्रुप के बिड को चुनौती दी गई थी. ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि उसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के पूर्व पारित आदेश को पूरी तरह वैध बताया है.
CoC के निर्णय का सम्मान
ट्रिब्यूनल ने माना कि कर्जदाताओं की समिति (CoC) ने 14 नवंबर, 2025 को हुई 24वीं बैठक में वेदांत के एडेंडम (अतिरिक्त प्रस्ताव) पर विचार न करने का जो निर्णय लिया था, वो न तो अवैध है और न ही असमर्थनीय. प्रक्रिया की वैधता पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) ने प्रक्रिया में कोई भौतिक अनियमितता नहीं बरती है.
अदाणी ग्रुप की बड़ी जीत
इस फैसले से जयप्रकाश एसोसिएट्स (JAL) के अधिग्रहण के लिए अदाणी समूह का रास्ता साफ हो गया है. ट्रिब्यूनल ने 'CoC की बुद्धिमत्ता' (CoC Wisdom) को सर्वोपरि माना है. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. इस फैसले से जेपी समूह के दिवाला समाधान की प्रक्रिया को और मजबूती मिली है.
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(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)
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