New Car Insurance Rules: कार खरीदते समय मोटर इंश्योरेंस लेने का तरीका अब आसान होने जा रहा है. अगर शोरूम डीलर आपको नई कार या बाइक खरीदते समय महंगा इंश्योरेंस लेने पर मजबूर करता है, तो अब इससे राहत मिलने वाली है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने मोटर इंश्योरेंस बांटने के तरीकों में बदलाव का एक ड्राफ्ट पेश किया है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, शोरूम में नई गाड़ी खरीदते समय ग्राहकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से पॉलिसी चुनने का साफ ऑप्शन देना अनिवार्य होगा.
कमीशन के खेल पर कसेगी नकेल
IRDAI का डेटा बताता है कि वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम 34% बढ़ा, जबकि इस दौरान बांटे गए कमीशन में करीब 259% का भारी उछाल आया. औसतन 24% तक कमीशन दिया जा रहा था, जो कई मामलों में 50% तक पहुंच गया. इसी मोटे कमीशन को कम करने के लिए रेगुलेटर ने अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा और नई गाड़ियों के कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पर कमीशन की सीमा घटाने की बात कही है.
शोरूम में दिखेगा बीमा सुगम का QR कोड
नए नियमों के लागू होने के बाद व्हीकल डीलरों को अपनी दुकान या शोरूम में 'बीमा सुगम' (Bima Sugam) जैसे इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म का QR कोड प्रमुखता से लगाना होगा. ग्राहक चाहें तो शोरूम के बजाय सीधे इस QR कोड को स्कैन करके कम दाम में पॉलिसी चुन सकेंगे. इन प्लेटफॉर्म्स पर फीस भी प्रीमियम के अधिकतम 5% तक ही सीमित रखी जाएगी.
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पर कमीशन घटाने का प्रस्ताव
IRDAI ने अनिवार्य थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस और नई गाड़ियों के आसानी से बिकने वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर कमीशन कम करने का प्रस्ताव रखा है.थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर औसत कमीशन वित्त वर्ष 2023 में 4.3% था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 22% हो गया.
बाहर से पॉलिसी ली तो भी मिलेगा कैशलेस रिपेयर
अक्सर डीलर यह धमकी देते हैं कि अगर इंश्योरेंस उनके यहां से नहीं खरीदा तो एक्सीडेंट के वक्त कैशलेस रिपेयर की सुविधा नहीं मिलेगी. IRDAI ने इस पर नकेल कसते हुए नियम प्रस्तावित किया है कि डीलर इस आधार पर किसी भी ग्राहक को कैशलेस सर्विस देने से मना नहीं कर सकेंगे.
वाहान पोर्टल से जुड़ेगा आपका मोबाइल नंबर
इस प्रस्ताव के तहत ग्राहक का सही मोबाइल नंबर पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री (PIR) के साथ शेयर किया जाएगा. इसे परिवहन विभाग के 'वाहन' (VAHAN) पोर्टल से मैच किया जाएगा ताकि हर नई पॉलिसी जारी होने के बाद सीधे ग्राहक को पूरी जानकारी सीधे मैसेज के जरिए मिल सके.
डीलर के लिए भी बदलेंगे नियम
जो मोटर डीलर प्रस्तावित नियमों के तहत इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी (IDE) की शर्तें पूरी करेंगे, उन्हें IDE के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऐसा ब्रोकर एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट बेच सकेगा.दूसरे डीलरों को किसी IDE के प्वाइंट ऑफ सेल्स पर्सन (PoSP) के तौर पर जुड़ना होगा या किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के सहयोगी के रूप में काम करना होगा.
हालांकि, IRDAI ने इन प्रस्तावों पर सुझाव मांगे हैं. इसे लेकर अंतिम नियम जारी होने के बाद ही साफ होगा कि नई कार खरीदने वालों के लिए इंश्योरेंस लेने की प्रोसेस में क्या-क्या बदलाव लागू होंगे.
ये भी पढ़ें- Bank Strike: हड़ताल से पहले 27 सितंबर रविवार को खुलेंगे बैंक, लेकिन शनिवार को बैंक की छुट्टी है या नहीं?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं