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ITR फाइलिंग से लेकर TDS तक, जुलाई में भूलकर भी न मिस करें ये 3 जरूरी Tax डेडलाइन, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना

Income Tax Filing Deadline July 2026: जुलाई की ये 3 सबसे बड़ी टैक्स डेडलाइन नोट कर लें.इस महीने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइल करने से लेकर तिमाही TDS जमा करनेजैसी 3 बड़ी डेडलाइन आ रही हैं.

ITR फाइलिंग से लेकर TDS तक, जुलाई में भूलकर भी न मिस करें ये 3 जरूरी Tax डेडलाइन, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना
ITR Filing Deadline July 2026: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ITR फाइलिंग समेत ये 3 जरूरी काम, आखिरी तारीख का इंतजार पड़ेगा भारी

अगर आपने अभी तक अपना टैक्स से जुड़ा काम पूरा नहीं किया है, तो जुलाई का महीना आपके लिए बेहद अहम रहने वाला है. इस महीने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर TDS जमा करने और जरूरी टैक्स फाइलिंग तक कई अहम डेडलाइन आने वाली हैं. अगर इन तारीखों को मिस कर दिया, तो आपको लेट फीस, ब्याज और जुर्माने जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

चाहे आप सैलरीड हों, बिजनेस करते हों, इन जरूरी तारीखों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं जुलाई 2026 की तीन सबसे अहम टैक्स डेडलाइन कौन सी हैं.

7 जुलाई तक पूरा करना होगा यह जरूरी काम

जुलाई की पहली बड़ी टैक्स डेडलाइन 7 जुलाई है. यह अप्रैल से जून 2026 तिमाही के लिए TDS जमा करने की आखिरी तारीख है. यह उन मामलों पर लागू होती है, जहां आयकर कानून 2025 के तहत असेसिंग ऑफिसर ने तिमाही आधार पर TDS जमा करने की मंजूरी दी है.इसी तारीख तक अप्रैल से जून तिमाही के दौरान मिले जरूरी फॉर्म और डिक्लेरेशन भी अपलोड करने होंगे. इसके अलावा सरकारी विभाग, स्टॉक एक्सचेंज, ऑथराइज्ड डीलर, IFSC यूनिट और गैर निवासी निवेशकों से जुड़े कुछ संस्थानों के लिए भी इसी दौरान जरूरी रिपोर्ट और फाइलिंग पूरी करनी होगी.

30 जुलाई की डेडलाइन भी है बेहद जरूरी

30 जुलाई को जून 2026 में काटे गए टैक्स से जुड़ा चालान कम स्टेटमेंट दाखिल करने की आखिरी तारीख है.जिन संस्थानों, कंपनियों या कारोबारियों की जिम्मेदारी TDS काटने की है, उन्हें तय समय के भीतर यह स्टेटमेंट जमा करना होगा. समय पर फाइलिंग नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है. इसलिए सभी रिकॉर्ड पहले से जांच लेना बेहतर रहेगा ताकि आखिरी समय में किसी तरह की गलती न हो.

31 जुलाई है ITR भरने की आखिरी तारीख

जुलाई की सबसे बड़ी टैक्स डेडलाइन 31 जुलाई है. वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-2 भरने की यह आखिरी तारीख है.अगर कोई टैक्सपेयर्स इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उसे लेट फीस देनी पड़ सकती है. इसलिए आपको आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए. अंतिम समय में इनकम टैक्स पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक होने, जरूरी डॉक्यूमेंट पूरे न होने या तकनीकी दिक्कत की वजह से रिटर्न भरने में परेशानी आ सकती है.

टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी सलाह

जुलाई का महीना टैक्स से जुड़े जरूरी कामों के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है. अगर आप समय रहते TDS जमा कर देते हैं, जरूरी स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं और अपना ITR भर देते हैं, तो न सिर्फ लेट फीस और जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि अगर किसी डॉक्यूमेंट या जानकारी में गलती रह जाए तो उसे सुधारने का भी समय मिल जाएगा.इसलिए बेहतर यही है कि इन जरूरी टैक्स डेडलाइन का इंतजार करने के बजाय अपना काम पहले ही पूरा कर लें. इससे आपका पूरा टैक्स प्रोसेस आसान रहेगा और आखिरी समय की भागदौड़ से भी बच जाएंगे.

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