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Income Tax पोर्टल में बड़ा बदलाव! विदेश में निवेश, आय और संपत्ति... सारी डिटेल यहां दिखेगी

अब इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर्स अपनी विदेशी संपत्ति और विदेश से हुई कमाई की जानकारी भी देख सकेंगे. इससे आईटीआर भरते समय सही डिटेल देना आसान होगा और रिपोर्टिंग में गलती की संभावना कम होगी.

Income Tax पोर्टल में बड़ा बदलाव! विदेश में निवेश, आय और संपत्ति... सारी डिटेल यहां दिखेगी
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब विदेशी संपत्ति और विदेशी आय की जानकारी भी आसानी से देख सकेंगे टैक्सपेयर्स.
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

करदाताओं को बेहतर सुविधा देने और टैक्स नियमों का सही तरीके से पालन करने में मदद के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है. अब पात्र टैक्सपेयर्स अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) में विदेशों में मौजूद अपनी संपत्ति और वहां से हुई आय की जानकारी भी देख सकेंगे. यह जानकारी ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (एईओआई) सिस्टम के जरिए मिलती है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा किसी तरह की जांच या पूछताछ के लिए नहीं लाई गई है. इसका मकसद सिर्फ टैक्सपेयर्स को सही जानकारी देना है ताकि वे अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से भर सकें और टैक्स नियमों का आसानी से पालन कर सकें.

100 से ज्यादा देशों से मिलती है जानकारी

भारत ने 100 से ज्यादा देशों के साथ फाइनेंशियल जानकारी शेयर करने के लिए कई इंटरनेशनल समझौते किए हैं. इन समझौतों के तहत भारत को हर साल अपने टैक्स रेजिडेंट्स की विदेशों में मौजूद फाइनेंशियल एसेट्स और विदेशी आय से जुड़ी जानकारी मिलती है. अधिकारी ने बताया कि एईओआई सिस्टम के तहत पिछले कैलेंडर ईयर की जानकारी हर साल सितंबर से मिलनी शुरू होती है. इसमें विदेशी बैंक अकाउंट, कस्टोडियल अकाउंट, कुछ फाइनेंशियल इनवेस्टमेंट, ब्याज, डिविडेंड और दूसरी तय फाइनेंशियल इनकम की जानकारी शामिल हो सकती है. यह डाटा पार्टनर देश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत भारत के साथ शेयर करते हैं. फिलहाल कैलेंडर ईयर 2022, 2023 और 2024 की उपलब्ध जानकारी एआईएस में दिखाई जा रही है. वहीं 2025 की जानकारी सितंबर या अक्टूबर 2026 में मिलने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी.

AIS में दिखी जानकारी ही पूरी नहीं मानी जाएगी

सीबीडीटी ने साफ कहा है कि एआईएस में सिर्फ वही विदेशी संपत्ति और आय दिखाई जाएगी, जिसकी जानकारी भारत को दूसरे देशों से मिली है. इसे किसी भी टैक्सपेयर की विदेशों में मौजूद सभी संपत्तियों और आय का पूरा रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा. अगर किसी टैक्सपेयर के पास विदेश में कोई और संपत्ति या विदेशी स्रोत से आय है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल एफए और शेड्यूल एफएसआई में उसकी पूरी और सही जानकारी देना जरूरी होगा. चाहे वह जानकारी एआईएस में दिखाई दे रही हो या नहीं.

ऐसे देख सकते हैं अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी

टैक्सपेयर्स को सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा. इसके बाद एआईएस सेक्शन में जाकर कंप्लायंस पोर्टल खोलना होगा. वहां 'रिपोर्ट्स' ऑप्शन पर क्लिक करके 'फॉरेन एसेट्स इन्फॉर्मेशन' चुनना होगा. फिर संबंधित कैलेंडर ईयर चुनकर पीडीएफ डाउनलोड की जा सकती है. इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी. इस सुविधा से आईटीआर भरते समय शेड्यूल एफए और शेड्यूल एफएसआई में सही डिटेल भरना पहले से आसान हो जाएगा.

एसएमएस, ई-मेल और 'कर साथी' भी करेगा मदद

सीबीडीटी ने कहा कि यह सुविधा पूरी तरह टैक्सपेयर्स के हित में शुरू की गई है. इसका मकसद सिर्फ विभाग के पास मौजूद इंटरनेशनल जानकारी लोगों तक पहुंचाना है ताकि वे सही और पारदर्शी तरीके से अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकें. इसे किसी तरह की जांच का जरिया नहीं बनाया गया है. इस पहल के तहत टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ई-मेल भी भेजे जा रहे हैं. इनमें उन्हें नई सुविधा की जानकारी दी जा रही है और याद दिलाया जा रहा है कि अगर उनके पास विदेशों में संपत्ति या विदेशी आय है, तो असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर भरते समय उसकी सही जानकारी जरूर दें.

टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट 'कर साथी' की मदद भी ले सकते हैं. यह सही रिटर्न फॉर्म चुनने, विदेशी संपत्ति और आय की रिपोर्टिंग करने और टैक्स से जुड़े दूसरे सवालों के जवाब देने में मदद करेगा. सीबीडीटी का कहना है कि इस नई सुविधा से टैक्सपेयर्स को समय पर जरूरी जानकारी मिलेगी. इससे रिपोर्टिंग में अनजाने में होने वाली गलतियां कम होंगी, आईटीआर ज्यादा सटीक बनेगा और टैक्स कंप्लायंस पहले के मुकाबले आसान, सुविधाजनक और ज्यादा पारदर्शी होगा.

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