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ESIC ने बढ़ाई एमनेस्टी स्कीम की डेडलाइन, कोर्ट के बाहर अब 31 दिसंबर तक निपटा सकेंगे पुराने विवाद

ESIC Amnesty Scheme Extended: 25 करोड़ लोगों को बड़ी राहत... ईएसआईसी ने एमनेस्टी स्कीम की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ाई, कोर्ट के बाहर ऐसे सुलझाएं विवाद.

ESIC ने बढ़ाई एमनेस्टी स्कीम की डेडलाइन, कोर्ट के बाहर अब 31 दिसंबर तक निपटा सकेंगे पुराने विवाद
ESIC Amnesty Scheme Deadline: एमनेस्टी स्कीम की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी
NDTV India

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपनी नई एमनेस्टी स्कीम 2025 (ESIC Amnesty Scheme) की समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी है. अब नियोक्ता और कर्मचारी 31 दिसंबर 2026 तक पुराने विवादों को निपटाने के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इससे ESIC से जुड़े पात्र मामलों को कोर्ट के बाहर सुलझाने का ज्यादा समय मिलेगा.सरकार ने  आज यानी गुरुवार, 29 अक्यूबर को इस समय सीमा को बढ़ाने की जानकारी दी.

अब 31 दिसंबर तक मिलेगा मौका

बता दें कि ईएसआईसी ने विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों की समीक्षा के बाद  यह फैसला लिया है. पहले यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू थी. अब इसे मौजूदा नियमों और शर्तों पर 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

क्या है ESIC एमनेस्टी स्कीम?

नई एमनेस्टी स्कीम 2025 एक बार मिलने वाली विवाद समाधान योजना है. इसका उद्देश्य पुराने ईएसआई कानून के तहत अनुपालन को बढ़ावा देना और अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना है. इसके जरिए नियोक्ता ईएसआईसी के साथ चल रहे कानूनी विवादों को कोर्ट के बाहर सुलझा सकते हैं. इससे पात्र मामलों के निपटारे का रास्ता आसान हो सकता है.

बिना हर्जाने के निपटा सकेंगे कुछ मामले

इस योजना के तहत नियोक्ता सिर्फ बकाया पैसा और उस पर लगने वाला ब्याज चुकाकर अपने पुराने मामलों को आसानी से खत्म करवा सकते हैं.ऐसे मामलों में कोई हर्जाना नहीं लगाया जाएगा.वहीं, जिन नियोक्ताओं ने पहले ही बकाया राशि जमा कर दी है, वे विवादित हर्जाने का 10 प्रतिशत भुगतान करके अपने मामले वापस लेने की प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं.

रिकॉर्ड जमा नहीं करने और देरी से भुगतान के मामलों में भी राहत

ईएसआईसी की ओर से रिकॉर्ड जमा नहीं करने या भुगतान में देरी के कारण दायर किए गए मामले भी इस योजना के दायरे में आ सकते हैं. हालांकि, इसके लिए संबंधित नियोक्ता को बाद में जरूरी अनुपालन पूरा करना होगा. ऐसे मामले अदालत की अनुमति से वापस लिए जा सकेंगे.

किन मामलों को मिलेगा योजना का लाभ?

आधिकारिक बयान के मुताबिक, 31 मार्च 2025 तक दायर किए गए कोर्ट केस इस योजना के तहत पात्र हैं. योजना की अवधि बढ़ने से पात्र नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को अपने पुराने विवाद सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.श्रम मंत्रालय ने सभी संबंधित हितधारकों से 31 दिसंबर 2026 को योजना की अवधि समाप्त होने से पहले इसका लाभ उठाने की अपील की है.

इस बीच, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहा था कि ईएसआईसी के जरिए भारत में 25 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है.

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