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EPFO ने बदले PF विड्रॉल के नियम: जानें शादी, पढ़ाई या बीमारी के लिए कितना निकाल सकते हैं पैसा

नए नियम के तहत अब कर्मचारियों को अपने कुल पीएफ बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा खाते में ही छोड़ना होगा. आप सिर्फ बचे हुए 75% हिस्से (एलिजिबल मेंबर बैलेंस) से ही 100% तक की आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकेंगे.

EPFO ने बदले PF विड्रॉल के नियम: जानें शादी, पढ़ाई या बीमारी के लिए कितना निकाल सकते हैं पैसा
New EPF Withdrawal Rules 2026: पीएफ खाते में 25% बैलेंस रखना होगा जरूरी

EPFO New Rules 2026:   अगर आप जरूरत पड़ने पर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) से एडवांस पैसा निकालने यानी पार्शियल विड्रॉल की सोच रहे हैं, तो पहले नया नियम जरूर जान लें. नई ईपीएफ स्कीम (EPF Scheme 2026) के तहत अब पीएफ से एडवांस पैसा निकालने का तरीका बदल गया है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आपके पीएफ अकाउंट का कम से कम 25% बैलेंस हमेशा खाते में रखना जरूरी होगा. यानी अब पूरा बैलेंस निकालने की अनुमति नहीं होगी. 

शादी, पढ़ाई, इलाज, घर खरीदने या दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए पैसा निकालने के नियम भी नए तरीके से तय किए गए हैं. चलिए जानते हैं पीएफ विड्रॉल से जुड़े नए नियम  क्या है और नौकरी के दौरान कब-कब कितना पैसा निकाल सकते हैं...

क्या है पीएफ का नया 25% नियम?

नए नियम के मुताबिक, आपके EPF अकाउंट के कुल बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा हमेशा खाते में रहेगा. आप केवल बचे हुए 75% हिस्से से ही एडवांस पैसा निकाल सकेंगे. इसका मकसद यह है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा हमेशा सुरक्षित रहे.

नए नियम में एक नया शब्द जोड़ा गया है, जिसे एलिजिबल मेंबर बैलेंस (Eligible Member Balance) कहा गया है. इसे आसान भाषा में समझें तो आपके पीएफ खाते में जितना कुल पैसा है, उसमें से 25% हिस्सा अलग रखा जाएगा. इसके बाद जो 75% रकम बचती है, वही एलिजिबल मेंबर बैलेंस कहलाती है. इसी रकम के आधार पर यह तय होगा कि आप अलग-अलग जरूरतों के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर आपके पीएफ खाते में 10 लाख रुपये हैं, तो 2.5 लाख रुपये (25%) खाते में ही रहेंगे. बाकी 7.5 लाख रुपये Eएलिजिबल मेंबर बैलेंस होंगे. इसी 7.5 लाख रुपये में से नियम के अनुसार पैसा निकाला जा सकेगा.

किन जरूरतों के लिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं?

EPF Scheme 2026 के तहत कुछ तय जरूरतों के लिए ही एडवांस पैसा निकालने की सुविधा दी गई है. इनमें घर खरीदना या बनाना, जमीन खरीदना, होम लोन चुकाना, घर की मरम्मत, इलाज, पढ़ाई, शादी और कुछ खास परिस्थितियां शामिल हैं.

घर खरीदने, बनाने या होम लोन चुकाने के लिए कितना पैसा मिलेगा?

अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, घर बनवा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, होम लोन चुका रहे हैं या घर की मरम्मत करवा रहे हैं, तो तय शर्तें पूरी होने पर एलिजिबल मेंबर बैलेंस का 100% तक एडवांस निकाला जा सकता है.

इलाज के लिए पीएफ से कितना पैसा निकाल सकते हैं?

अगर कर्मचारी या परिवार के सदस्य के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो एलिजिबल मेंबर बैलेंस का 100% तक निकाला जा सकता है.

पढ़ाई के लिए कितना पैसा मिलेगा?

हायर एजुकेशन के लिए कर्मचारी खुद या  परिवार के सदस्य के नाम पर एलिजिबल मेंबर बैलेंस का 100% तक निकाल सकता है. जब तक आप EPFO के मेंबर हैं तब तक 10 बार ही एडवांस पैसा निकाल सकते हैं.10 बार की गिनती पूरी होने के बाद आप पढ़ाई के नाम पर दोबारा पैसा नहीं निकाल पाएंगे.

शादी के लिए PF अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं?

अपनी परिवार के सदस्य की शादी के लिए भी लिजिबल मेंबर बैलेंस का 100% तक निकाला जा सकता है. आप अपनी पूरी नौकरी के दौरान इस सुविधा का इस्तेमाल अधिकतम 5 बार किया जा सकता है.

किन दूसरी जरूरतों में भी निकाल सकते हैं पैसा?

अगर आपको पैसों की  तंगी हो या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जो नियमों के तहत मंजूर हो, तो आप अपने पीएफ (PF) खाते से मिलने वाले कुल पैसों में से पूरे 100% तक एडवांस निकाल सकते हैं.मुसीबत के समय आपको अपने पीएफ बैलेंस का 25% अनिवार्य बैलेंस छोड़कर जो भी हिस्सा निकालने की इजाजत मिलती है, आप वह पूरा का पूरा (100%) पैसा एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं.

PF से एडवांस पैसा निकालने के लिए जरूरी शर्त

आमतौर पर पीएफ से एडवांस पैसा निकालने के लिए कर्मचारी का कम से कम 12 महीने तक EPFO का मेंबर होना जरूरी है. हालांकि, कुछ खास मामलों जैसे नौकरी छोड़ने की स्थिति में अलग नियम लागू हो सकते हैं.

5 साल वाली सर्विस का नियम क्या अब भी लागू है?

हां, लेकिन इसका संबंध पैसा निकालने की अनुमति से नहीं है.अगर किसी कर्मचारी ने लगातार 5 साल की नौकरी पूरी नहीं की है, तो इसका असर पीएफ निकासी पर लगने वाले टैक्स पर पड़ सकता है. यानी 5 साल का नियम सिर्फ टैक्स के लिए है, एडवांस पैसा निकालने  के लिए नहीं.

PF बैलेंस विड्रॉल के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी?

  • ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपका आधार से लिंक UAN, पूरा KYC, UAN से जुड़ा बैंक अकाउंट और जरूरत होने पर PAN होना चाहिए.
  • जिस वजह से पैसा निकाला जा रहा है, उसके अनुसार कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं. जैसे इलाज के लिए मेडिकल रिकॉर्ड, पढ़ाई के लिए एडमिशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स या घर से जुड़े कागजात आदि.
  • अगर KYC पूरी है, तो ज्यादातर ऑनलाइन क्लेम में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, जरूरत पड़ने पर EPFO अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है.

नए नियम में ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये सभी पहले की तरह ही लागू रहेंगे.

क्या PF का पैसा निकाल लेना सही रहेगा?

EPFO का कहना है कि पीएफ को रिटायरमेंट के लिए सेविंग के रूप में देखना चाहिए. इसलिए एडवांस विड्रॉल तभी करें, जब सच में जरूरी हो. अगर आपकी नौकरी को 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो पहले टैक्स के नियम को समझ लें और जरूरत जितना ही पैसा निकालें. जितनी ज्यादा सेविंग पीएफ खाते में रहेगी, रिटायरमेंट के समय उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा.

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