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Budget 2026: सड़क हादसे में घायलों पर सरकार का बड़ा मरहम, मुआवजे पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है. इस बजट में सड़क हादसों में घायलों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. उन्होंने ऐलान किया कि हादसों में घायल लोगों को मिलने वाले मुआवजे पर टैक्स नहीं लगेगा.

Budget 2026: सड़क हादसे में घायलों पर सरकार का बड़ा मरहम, मुआवजे पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
नई दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के बजट में सड़क हादसों में घायलों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सड़क हादसों में मिले मुआवजे को इनकम टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव किया है. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना पर मिलने वाले मुआवजे पर कोई TDS कटौती नहीं होगी. 

उन्होंने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) की ओर से घायलों को जो मुआवजा मिलेगा, उस पर न तो कोई इनकम टैक्स लगेगा और न ही कोई TDS काटा जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे मुआवजों पर कोई TDS नहीं लगेगा, ताकि लोगों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम मिल सके.

MACT मुआवजे पर TDS लागू होता है या नहीं, यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम में 50 हजार रुपये से ज्यादा के मुआवजे पर TDS की एप्लीकेबिलिटी पर केंद्र सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से राय मांगी थी.

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