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हाइब्रिड कारों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी छूट को 3 साल के लिए बढ़ाया योगी सरकार ने

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोपहिया वाहन ख़रीदने पर मिलने वाली ₹5,000 और चौपहिया वाहन खरीदने पर मिलने वाली ₹1,00,000 की सब्सिडी को अक्टूबर, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है.

उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड गाड़ियों पर छूट दिए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली छूट को भी बढ़ा दिया है. अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोपहिया वाहन ख़रीदने पर मिलने वाली ₹5,000 और चौपहिया वाहन खरीदने पर मिलने वाली ₹1,00,000 की सब्सिडी को अक्टूबर, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रस्ताव को मंज़ूरी भी दे दी है. जारी अधिसूचना के मुताबिक़, दोपहिया वाहनों के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिनकी मदद से लगभग 20 लाख वाहनों को सब्सिडी हासिल हो सकेगी.

इसी तरह, चौपहिया वाहनों के लिए ₹1,00,000 की छूट 25,000 वाहनों के लिए मंज़ूर की गई है, और चौपहिया वाहनों के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ₹250 करोड़ आवंटित किए हैं.

नियमानुसार, कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक को यह छूट या सब्सिडी सिर्फ़ बार दी जाएगी, यानी कोई भी ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलने वाली सब्सिडी सिर्फ एक बार ले पाएगा, और दूसरा वाहन खरीदने पर रियायत नहीं दी जाएगी.

गौरतलब है कि इससे पहले, 5 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस (Registration fees on hybrid cars) को पूरी तरह माफ़ कर देने का फ़ैसला किया था. सर्कुलर में योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की थी कि 'हाइब्रिड कारों' और 'प्लग-इन हाइब्रिड कारों' पर रजिस्ट्रेशन फीस को 100 फ़ीसदी माफ़ किया जाता है. यह फ़ैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया था.

समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है, जिसके अनुसार, तिपहिया वाहनों पर मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई है. दरअसल, सरकार अब तक तिपहिया वाहनों पर भी ₹12,000 की छूट दिया करती थी, और अब सरकार ने इसकी अवधि नहीं बढ़ाने का फैसला किया है.

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