आम बजट 2016 : अरुण जेटली ने छोटे आयकरदाताओं को दीं ये तीन राहतें...

आम बजट 2016 : अरुण जेटली ने छोटे आयकरदाताओं को दीं ये तीन राहतें...

वित्तमंत्री अरुण जेटली

नई दिल्ली:

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में वित्तवर्ष 2016-17 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए छोटे आयकरदाताओं को राहत देने के लिए तीन घोषणाएं की हैं...

  1. आयकर अधिनियम की धारा 87ए (Section 87A) के तहत दी जाने वाली कटौती की सीमा को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। धारा 87ए के तहत पांच लाख रुपये से कम करयोग्य आय वाले अपने देय कर में से 2,000 रुपये घटा दिया करते थे, और अब वे 5,000 रुपये घटाया करेंगे। वित्तमंत्री अरुण जेटली के अनुसार, इस कदम से दो करोड़ करदाता लाभान्वित होंगे।
  2. वित्तमंत्री ने उन करदाताओं के लिए भी राहत का ऐलान किया है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, और उन्हें नियोक्ता से भी मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है। अब तक ऐसे करदाताओं को धारा 80जीजी (Section 80GG) के तहत 24,000 रुपये सालाना की आय पर कर छूट मिलती थी, लेकिन अब उनकी आय में से इस मद में 60,000 रुपये वार्षिक घटाए जाएंगे। वित्तमंत्री अरुण जेटली के अनुसार, इस किराये के मकानों में रहने वालों को राहत हासिल होगी।
  3. वित्तमंत्री ने उन लोगों को भी 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी है, जिन्होंने पहली बार घर खरीदा है। नए नियम के तहत 50 लाख रुपये तक की कीमत वाले घर के लिए 35 लाख रुपये तक का गृहऋण (होम लोन - Home Loan) लेने वाले अब 2,00,000 रुपये के स्थान पर 2,50,000 रुपये तक की ब्याज की रकम को करमुक्त आय में शामिल कर सकेंगे।

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