- तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला
- 'इन लोगों ने अपराधियों को बचाने का काम किया है'
- SC की बिहार सरकार को फटकार के बाद तेजस्वी का निशाना
मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह बलात्कार कांड मामले में सुनवाई करते हुए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को लताड़ते हुए बहुत ही तीखी टिप्पणी की लेकिन बेशर्म सरकार और निर्लज्ज मुख्यमंत्री चुप है क्योंकि बलात्कारीयों के पोषक और संरक्षक संवेदनहीन व्यक्तियों पर इसका कोई असर नहीं होता।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 27, 2018
तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार कांड मामले में सुनवाई करते हुए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को लताड़ते हुए बहुत ही तीखी टिप्पणी की, लेकिन बेशर्म सरकार और निर्लज्ज मुख्यमंत्री चुप हैं, क्योंकि बलात्कारियों के पोषक और संरक्षक संवेदनहीन व्यक्तियों पर इसका कोई असर नहीं होता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अमानवीय और लापरवाह है। आप लोग कर क्या रहे हैं? यह शर्मनाक है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म हुआ है और आप कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ? भला आप ये कैसे कर सकते हैं? यह अमानवीय है।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 27, 2018
इसके बाद तेजस्वी ने एक और ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अमानवीय और लापरवाह है. आप लोग कर क्या रहे हैं? यह शर्मनाक है. आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म हुआ है और आप कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ? भला आप ये कैसे कर सकते हैं? यह अमानवीय है.
सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए FIR कॉपी सही करने का आदेश दिया है। सरकार को 24 घंटे का समय दिया है। कोर्ट ने कहा, 'अगर हमें मालूम चला कि रिपोर्ट में धारा 377 या पॉक्सो एक्ट के तहत कोई अपराध है और आपने FIR दर्ज नहीं की, तो हम सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 27, 2018
तेजस्वी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए FIR कॉपी सही करने का आदेश दिया है. सरकार को 24 घंटे का समय दिया है. कोर्ट ने कहा, 'अगर हमें मालूम चला कि रिपोर्ट में धारा-377 या पॉक्सो एक्ट के तहत कोई अपराध है और आपने FIR दर्ज नहीं की, तो हम सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
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बता दें कि इस केस की सुनवाई के लिए बिहार के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा, 'आपने वक्त पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? जांच कैसे कर रहे हैं? देरी से एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या रह जाता है? रिपोर्ट कहती है कि शेल्टर होम में बच्चों के साथ कुकर्म हुआ, लेकिन पुलिस ने धारा-377 के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? ये बड़ा अमानवीय है. बेहद शर्मनाक है. आपने एफआईआर में हल्की धाराएं जोड़ी हैं. आईपीसी की धारा-377 के तहत भी मुकदमा होना चाहिए. 110 में से 17 शेल्टर होम में रेप की घटनाएं हुईं. क्या सरकार की नजर में वो देश के बच्चे नहीं?'
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है. कोर्ट ने बिहार सरकार को 24 घंटे में एफआईआर में बदलाव करने के लिए कहा है. इसके साथ ही मुख्य सचिव को भी आदेश दिए हैं कि वे सुनवाई के दौरान कोर्ट में ही मौजूद रहें. बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए, 'मई में रिपोर्ट आई और आपने अब तक इस पर क्या एक्शन लिया? आपका रवैया ऐसा है कि अगर किसी बच्चे के साथ दुराचार होता है तो आप जुवेनाइल बोर्ड के खिलाफ ही कार्रवाई कर देंगे?' सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि वो अपनी गलतियां सुधारेंगे. इसके साथ ही बिहार सरकार की ओर से कहा गया, 'सभी शेल्टर होम एक ही अथॉरिटी के अंतर्गत हों इसके लिए सरकार कदम उठा रही है. बिहार सरकार को जैसे ही शिकायत मिली, तुरंत कार्रवाई शुरू की.'
VIDEO: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार
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