प्रतीकात्मक फोटो
कटिहार:
बिहार के कटिहार जिले की एक अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वर्ष 2014 में एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और सास को गुरुवार को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेाखर झा ने आजमनगर थाना अंतर्गत बौला टोला निवासी कंचन देवी की हत्या के मामले में उनके पति सौराई सिंह और उनकी सास चिंता देवी को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
इस मामले के सूचक और कंचन देवी के भाई मनोज सिंह, जोकि आजमनगर थाना अंतर्गत तामा बाड़ी गांव निवासी हैं, ने अपनी बहन के पति और सास पर कंचन देवी की हत्या दहेज की उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 30 मई 2014 को धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेाखर झा ने आजमनगर थाना अंतर्गत बौला टोला निवासी कंचन देवी की हत्या के मामले में उनके पति सौराई सिंह और उनकी सास चिंता देवी को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
इस मामले के सूचक और कंचन देवी के भाई मनोज सिंह, जोकि आजमनगर थाना अंतर्गत तामा बाड़ी गांव निवासी हैं, ने अपनी बहन के पति और सास पर कंचन देवी की हत्या दहेज की उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 30 मई 2014 को धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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