
चुनाव आयोग के अनुसार, अगर आपका नाम किसी भी वजह से वोटर लिस्ट में नहीं है और मतदाता होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं तो चुनाव में नामांकन की तारीख के 10 दिनों के पहले तक आप नाम जुड़वा सकते हैं. अगर आपके नाम का मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है या नहीं हुआ तो भी अन्य आईडी कार्ड के जरिये चुनाव में वोट डाल सकते हैं. चुनाव आयोग के पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है. अगर आप ऑनलाइन आवेदन को लेकर सहज नहीं हैं तो बूथ लेवल अफसर से भी संपर्क साध सकते हैं. आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस भी आपको पोर्टल पर मिलती रहेगी.
चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता ऑनलाइन या ऑफलाइन के अलावा हेल्पलाइन नंबर 1950 के जरिये भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए संपर्क साधा जा सकता है. सभी जिला निर्वाचन कार्यालयों में प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को वोटर लिस्ट की कॉपी मुहैया कराई गई है. इसके जरिये भी वो बूथ लेवल एजेंट या अन्य स्तर पर किसी भी गलती को सुधार के लिए निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क साध सकते हैं.
चुनाव आयोग ने कहा है कि मृत्यु की वजह से 22.34 लाख और डुप्लीकेशन के कारण 6 लाख 85 हजार नाम हटाए गए हैं. जबकि 1 अगस्त के बाद दावे और आपत्तियों पर सुनवाई के जरिये 3 लाख 66 हजार 742 नाम हटाए गए हैं.
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