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This Article is From Aug 23, 2020

बिहार विधानसभा चुनाव 2020: RJD की मांग- हर वोटर का कराया जाए इंश्योरेंस

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा ने कहा, 'हर वोटर का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए क्योंकि वह चुनाव में सबसे प्रमुख हैं.'

बिहार विधानसभा चुनाव 2020: RJD की मांग- हर वोटर का कराया जाए इंश्योरेंस
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. (फाइल फोटो)
  • बिहार में इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव
  • राष्ट्रीय जनता दल ने की चुनाव आयोग से मांग
  • 'हर वोटर का कराया जाए इंश्योरेंस'
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पटना:

बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2020) होने वाले हैं. सूबे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कोरोना संकट के मद्देनजर विधानसभा चुनाव का विरोध कर रही है. पार्टी फिलहाल चुनाव को टालने की मांग कर रही है. इस बीच RJD ने कोरोना महामारी (Coronavirus) को देखते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटरों का जीवन बीमा कराया जाए. पार्टी की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग के कुछ दिशा-निर्देशों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है.

RJD सांसद मनोज झा ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, 'हर वोटर का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए क्योंकि वह चुनाव में सबसे प्रमुख हैं. अगर चुनाव आयोग दिशा-निर्देशों को स्पष्ट नहीं करता है तो 30 से 32 फीसदी वोटिंग कम होगी.' BJP के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा, 'चुनाव आयोग अभी सभी सुझावों पर गौर कर रहा है और कई नए फैसलों को वोटरों को कोरोना से सुरक्षित करते हुए उनके हित में लागू किया जाएगा. मतदाताओं की भीड़ न लगे इसके लिए नए बूथों को जोड़ा जाएगा.'

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बता दें कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वोटरों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वोट देते समय उनको ग्लव्स भी पहनने होंगे. पोलिंग स्टेशन पर 1500 के बजाय 1000 निर्वाचक होंगे. वोटिंग के दौरान लाइन में लगे वोटरों के बीच तय दूरी होगी. मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, फेस शील्ड और पीपीई किट (चुनाव कर्मचारियों के लिए) का इस्तेमाल किया जाएगा. गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर ही रैली और रोड शो का आयोजन हो सकेगा.

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चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यह पहली बार होगा कि प्रत्याशियों को सिक्योरिटी की रकम ऑनलाइन जमा करनी होगी. कंटेनमेंट जोन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए प्रत्याशी समेत पांच लोग ही चुनाव प्रचार कर पाएंगे.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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