- हरियाणा में EV खरीदने पर बड़ी टैक्स राहत
- 30 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक वाहन पर 100% टैक्स माफ
- महिला खरीदारों को भी मिलेगा अतिरिक्त टैक्स लाभ
हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है. राज्य मंत्रिमंडल ने 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले नई बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम करना और राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को EV अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. नई टैक्स छूट केवल उन इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी, जिन्हें हरियाणा में खरीदा और रजिस्टर किया जाएगा.
किन वाहनों को मिलेगा फायदा?
सरकार की नई नीति के तहत कई तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को Motor Vehicle Tax में छूट मिलेगी. इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर जैसे ई-स्कूटर और ई-बाइक, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर जैसे ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो, तथा इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर यानी इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं.
इस लाभ के लिए गाड़ी पूरी तरह बैटरी से चलने वाली होनी चाहिए, उसकी एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये तक होनी चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन हरियाणा में होना जरूरी है.
नई टैक्स छूट के नियम
हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100 प्रतिशत Motor Vehicle Tax माफ किया जाएगा. वहीं 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी. इसके अलावा 20 लाख रुपये तक की गैर-व्यावसायिक कार अगर किसी महिला के नाम पर रजिस्टर होती है, तो उस पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत टैक्स छूट भी दी जाएगी.
EV खरीदने वालों को होगा फायदा
Motor Vehicle Tax वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय देना पड़ता है. नई नीति लागू होने के बाद एलिजिबल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को यह टैक्स नहीं देना होगा. इससे गाड़ी खरीदने की कुल लागत कम होगी और इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर या अन्य EV पहले की तुलना में अधिक किफायती हो जाएंगी.
महंगे EV खरीदने वालों को भी राहत
हरियाणा सरकार ने केवल 30 लाख रुपये तक के EV खरीदारों को ही नहीं, बल्कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ग्राहकों को भी राहत दी है. 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर Motor Vehicle Tax में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जिससे महंगे EV खरीदने वालों का खर्च भी कम होगा.
महिलाओं को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
राज्य सरकार ने महिला वाहन खरीदारों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की है. अगर 20 लाख रुपये तक की गैर-व्यावसायिक गाड़ी किसी महिला के नाम पर रजिस्टर कराई जाती है, तो उस पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी. सरकार का कहना है कि इस फैसले से महिलाओं को अपने नाम पर गाड़ी खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
हरियाणा सरकार के अनुसार इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. सरकार का मानना है कि जब EV खरीदने की शुरुआती लागत कम होगी, तो अधिक लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएंगे. इससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी.
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