TikTok Ban: गूगल (Google) ने प्ले स्टोर (Google Play Store) से और एप्पल (Apple) ने आईट्यून्स (Apple Itunes) से टिकटॉक को ब्लॉक (TikTik Block) कर दिया गया है. गूगल और एप्पल ने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के निर्देशों का पालन करते हुए भारत में बेहद लोकप्रिय वीडियो ऐप्प टिकटॉक (TikTok) को ब्लॉक कर दिया है. यानी अब गूगल और एप्पल के स्टोर से टिकटॉक इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है. यूजर ब्लॉक होने के बाद टिकटॉक डाउनलोड (TikTok Download) करने के लिए 'TikTok download' और 'Tik Tok apk' ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं. एपीके फाइल वो होती है जिसको डाउनलोड करने के बाद एप इंस्टॉल की जा सकती है. लेकिन ये एप कहीं उपलब्ध नहीं है. टिकटॉक के बैन होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स बना रहे हैं. जो काफी वायरल हुए.
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टिकटॉक (TikTok) पर यूजर शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ वीडियो अपलोड कर सकते हैं. जो भारत में काफी पॉपुलर हुआ. लेकिन भारत की कई दिग्गज हस्तियां और राजनेता इसका विरोध कर चुके हैं.
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मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र से टिकटॉक पर बैन लगाने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक ऐप्प पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को यौन हिंसक बना रहा है. बता दें कि टिकटॉप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है.
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आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, केंद्र ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए Apple और Google को एक पत्र भेजा था. सरकार ने गूगल और एपल को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करने को कहा है जिसमें लोकप्रिय मोबाइल एप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है.
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क्या है TikTok Download?
फरवरी में एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अब तक 240 मिलियन लोगों द्वारा इस ऐप्प को डाउनलोड किया जा चुका है. बता दें कि टिकटॉक एप का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइटडांस के पास है. यह एप लोगों को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें साझा करने की सुविधा देता है. टिकटॉक ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी बाइटडांस का कहना है कि भारत में उसके 12 करोड़ सक्रिय यूजर्स हैं.
टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद यूजर जोक्स, क्लिप्स और फुटेज अपलोड कर सकते हैं. टिकटॉक के जरिए यूजर लिप-सिंक और पॉपुलर गानों पर डांस करते हैं, जो काफी वायरल होते हैं. टिकटॉक ऐप्प पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाई कोर्ट मामले कोर्ट सुनवाई कर रहा है और अब अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. मदुरै हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है.
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