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दिल्ली में DDA का 'परमानेंट नोटिस', सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो अब बिना मोहलत सीधे चलेगा बुलडोजर

डीडीए ने कहा है कि यह पब्लिक नोटिस सभी अवैध कब्जाधारकों के लिए स्थायी नोटिस माना जाएगा. सरकारी जमानी पर कब्जे किया तो सीधा बुलडोजर एक्शन होगा.

दिल्ली में DDA का 'परमानेंट नोटिस', सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो अब बिना मोहलत सीधे चलेगा बुलडोजर
अब जब मन चाहे बुलडोजर लेकर तोड़फोड़ करने आ जाएंगे DDA वाले, अधिकारी बोले- 'पहले नोटिस नहीं देंगे'
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New Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में अगर आपने सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा या निर्माण किया है, तो अब आपकी खैर नहीं है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अवैध अतिक्रमण को लेकर अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है. DDA ने साफ कर दिया है कि अब वह अतिक्रमण हटाने से पहले कोई अलग से नोटिस नहीं देगा. सीधे बुलडोजर चलेगा और इस पूरी तोड़फोड़ का खर्च भी कब्जा करने वाले से ही वसूला जाएगा.

'यही नोटिस है परमानेंट नोटिस'

9 जुलाई को DDA की तरफ से जारी पब्लिक नोटिस में प्राधिकरण ने कहा, 'इसी सार्वजनिक नोटिस को अब सभी के लिए स्थायी नोटिस माना जाए. इसका मतलब है कि अगर कोई DDA की जमीन पर झुग्गी बनाता है, मकान बनाता है, मलबा डालता है या अवैध पार्किंग चलाता है, तो उसे अलग से कोई चेतावनी या चिट्ठी नहीं दी जाएगी. टीम सीधे पहुंचेगी और एक्शन लेगी.'

मुनाहे की वसूली से लेकर FIR तक

प्राधिकरण ने साफ किया है कि अवैध निर्माण को तोड़ने और मलबा हटाने में जो भी सरकारी पैसा खर्च होगा, उसकी वसूली उसी व्यक्ति से की जाएगी जिसने कब्जा किया था. इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कराई जाएगी. अतिक्रमण से अगर कोई मुनाफा कमाया गया है, तो उसकी भी वसूली की जाएगी.

प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रहें सावधान

DDA ने आम लोगों से अपील की है कि वे बिना पूरी जांच-पड़ताल के किसी भी प्रॉपर्टी या जमीन की खरीद-बिक्री न करें. अगर किसी ने अनजाने में या जानबूझकर DDA की जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो वह कार्रवाई होने से पहले खुद ही अपना सामान वहां से हटा ले.

ऐप पर कर सकते हैं शिकायत

अगर आपको दिल्ली में कहीं भी DDA की जमीन पर कोई अवैध निर्माण या कब्जा होता दिखे, तो आप तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप सीधे DDA के दफ्तर जा सकते हैं या फिर घर बैठे DDA-311 मोबाइल ऐप पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं.

क्या कहता है कानून?

यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों को ढहाने पर देशव्यापी गाइडलाइंस जारी की थीं, जिसके तहत किसी भी निर्माण को हटाने से पहले 15 दिन का व्यक्तिगत नोटिस और सुनवाई का मौका देना अनिवार्य है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में स्पष्ट अपवाद रखा था कि सार्वजनिक फुटपाथों, रेलवे लाइनों और सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों पर यह सुरक्षा लागू नहीं होगी. डीडीए का यह ताजा नोटिस इसी कानूनी दायरे के तहत जारी किया गया है.

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