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This Article is From Dec 16, 2011

उपभोक्ता की सुनवाई न करने पर मुकेश के खिलाफ वारंट

केरल में त्रिशूर की एक उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अम्बानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
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त्रिशूर: केरल में त्रिशूर की एक उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अम्बानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने यह वारंट एक मोबाइल फोन उपभोक्ता की शिकायत पर दिए गए अपने पहले के एक आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के बाद जारी किया। यह मामला वर्ष 2003 में उपभोक्ता फोरम में गया था, जब एम. जोसेफ ने 24,000 रुपये का रिलायंस इंफोकॉम मोबाइल फोन खरीदा था। उनके वकील सेबी जे. पुले ने बताया कि मोबाइल कम्पनी ने उनसे नि:शुल्क फोन तथा एसएमएस करने जैसे कई ऑफर का वादा किया था, लेकिन उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिली। इसके बाद 2005 में यह मामला उपभोक्ता अदालत तक पहुंचा। वर्ष 2010 में अदालत ने जोसेफ के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कम्पनी से जोसेफ को 24,000 रुपये और पांच वर्ष के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज मुहैया कराने का आदेश दिया। इसके बाद जोसेफ ने एक साल तक इंतजार किया। लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले, जिस पर उन्होंने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए अगले साल 15 फरवरी से पहले मुकेश को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया।

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