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This Article is From Jan 01, 2021

नए साल पर अप्रवासी कामगारों को डोनाल्ड ट्रम्प का झटका, मार्च तक बढ़ाया कार्य वीजा पर प्रतिबंध

बढ़ाए गए प्रतिबंधों ने अमेरिका में काम करने के लिए विदेशी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई अस्थायी वीजा को भी रोक दिया, जिनमें एच -2 बी कार्यक्रम भी शामिल है जो गैर-कृषि मौसमी श्रमिकों के लिए जारी किए जाते हैं.

नए साल पर अप्रवासी कामगारों को डोनाल्ड ट्रम्प का झटका, मार्च तक बढ़ाया कार्य वीजा पर प्रतिबंध
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्य वीजा और कई अस्थाई वीजा पर प्रतिबंध मार्च तक बढ़ा दिया है.
  • डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यवीजा पर प्रतिबंध 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया
  • एच-1बी वीजा के अलावा एच-2बी, एल वीजा और जे-1 वीजा भी शामिल
  • कोरोनावायरस महामारी के बहाने बढ़ाया प्रतिबंध
वाशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) ने नए साल 2021 पर अप्रवासी कामगारों को झटका देते हुए पहले से लगे कार्य वीजा पर प्रतिबंधों को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब ये प्रतिबंध 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगे. राष्ट्रपति ट्रम्प ने गुरुवार को उस आदेश पर दस्तखत कर दिए जिसमें कोरोनोवायरस (Coronavirus) महामारी के कारण कार्य वीजा जारी करने के कार्य को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.

ट्रम्प ने गुरुवार की घोषणा में लिखा, "संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम बाजार और अमेरिकी समुदायों के स्वास्थ्य पर COVID-19 का प्रभाव वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है." घोषणा पत्र में बेरोजगारी की दर, राज्यों द्वारा जारी व्यवसायों पर महामारी संबंधी प्रतिबंध और जून से कोरोनोवायरस संक्रमण के बढ़ने का हवाला भी दिया गया है.

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बढ़ाए गए प्रतिबंधों ने अमेरिका में काम करने के लिए विदेशी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई अस्थायी वीजा को भी रोक दिया, जिनमें एच -2 बी कार्यक्रम भी शामिल है जो गैर-कृषि मौसमी श्रमिकों के लिए जारी किए जाते हैं. इनके अलावा H-1B वीजा जो तकनीकी क्षेत्र के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, भी शामिल है. प्रतिबंधित किए गए वीजा में जे -1 वीजा भी शामिल है जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एयू जोड़े और अल्पकालिक श्रमिकों के लिए जारी होते हैं.  एच -1 बी और एच -2 बी धारकों के जीवनसाथी के लिए वीजा; और कंपनियों के लिए L वीजा जो अमेरिका में कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए जारी किए जाते हैं, को भी निलंबित किया गया है.

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ट्रम्प ने कहा है, "यह उद्घोषणा 31 मार्च, 2021 को समाप्त होगी, और आवश्यकतानुसार इसे जारी भी रखा जा सकता है. 31 दिसंबर, 2020 के 15 दिनों के भीतर, और उसके बाद प्रत्येक 30 दिनों में, जबकि यह उद्घोषणा प्रभावी है. जरूरत पड़ने पर गृह सचिव, राज्य सचिव और श्रम सचिव से संपर्क कर,  किसी भी तरह के संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं."

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