अमेरिका खुद को दुनिया में मानवाधिकार का सबसे बड़ा रक्षक कहता है, कहता है कि हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं. लेकिन वहां अभी भी कई ऐसी चीजें कानूनी हैं जिसे सुनकर आपको भी शॉक लगेगा. जिस बाल विवाह को भारत में अंग्रेजों के शासन में ही गैरकानूनी करार दिया गया था वह आज भी अमेरिका के 50 में से 32 राज्यों में कानूनी है. अब जाकर अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पर बाल विवाह पर रोक लगा दी है. गवर्नर गैविन न्यूसम ने इस प्रथा को खत्म करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं.
कैलिफोर्निया में यह कानून 1 जनवरी से लागू होगा. इसके अनुसार कैलिफोर्निया में शादी करने के उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.
अमेरिका के 32 राज्यों में बाल विवाह अपराध नहीं है
लगभग एक दशक पहले अमेरिका के सभी राज्यों में बाल विवाह की प्रथा जारी थी. उसे गैरकानूनी करार नहीं दिया गया था. लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा राज्य अपने कानूनों में बदलाव कर रहे हैं. 2018 के बाद से कैलिफोर्निया इस पर बैन लगाने वाला 18वां राज्य बन गया है.
अबतक कैलिफोर्निया राज्य में शादी के लिए कोई कानूनी उम्र तय नहीं थी, जिससे बच्चे तब तक शादी कर सकते थे जब तक उनके माता-पिता की सहमति हो और कोई जज शादी को मंजूरी दे दे. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यहां 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए तलाक लेने का कोई तरीका भी नहीं था और कई लड़कियों का कहना है कि वे बुरे और शोषण वाले रिश्तों में फंसी हुई थीं. अमेरिका में बाल विवाह खत्म करने के लिए काम करने वाले ग्रुप 'अनचेन्ड एट लास्ट' ने बताया कि कैलिफोर्निया में हर साल लगभग 9,000 लड़कियों की शादी होती थी और इनमें से लगभग सभी बाल विवाह में लड़कियों की उम्र 18 साल के कम होती थी और पुरुष एडल्ट होते थे.
भारत में अंग्रेजों के काल में ही बन गया था कानून
भारत में बाल विवाह के खिलाफ पहला कानून साल 1929 में (शारदा अधिनियम) आया था, जिसके तहत अंग्रेजों के समय से ही इसे गैरकानूनी घोषित किया गया था. इस कानून में शुरुआत में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी. फिर इसके बाद इसे अधिक सख्त बनाते हुए वर्तमान में भारत के अंदर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लागू है जो 1 नवंबर 2007 से प्रभावी हुआ. अभी भारत में शादी के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय है. इससे कम उम्र का विवाह बाल विवाह कहलाता है और वह गैरकानूनी है.
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