काबुल:
अफगानिस्तान में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने गुरुवार को देश की लड़कियों को बाल विवाह से बचाने का आह्वान किया।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अफगानिस्तान में 46 प्रतिशत से अधिक लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है, जबकि 15 प्रतिशत की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले कर दी जाती है। ये आंकड़े अफगानिस्तान मल्टीपल क्लस्टर सर्वे 2010-11 के हैं।
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के दूत जैन क्यूबिस ने कहा कि देश का कानून बाल विवाह को अपराध करार देता है, फिर भी इस पर रोक नहीं लग रही है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में अफगानिस्तान की प्रतिनिधि लॉरेंट जेसलर ने कहा कि बाल विवाह मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है। 20-24 साल की युवतियों की तुलना में 10-14 साल की लड़कियों के मां बनने पर पांच गुना अधिक खतरा है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अफगानिस्तान में 46 प्रतिशत से अधिक लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है, जबकि 15 प्रतिशत की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले कर दी जाती है। ये आंकड़े अफगानिस्तान मल्टीपल क्लस्टर सर्वे 2010-11 के हैं।
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के दूत जैन क्यूबिस ने कहा कि देश का कानून बाल विवाह को अपराध करार देता है, फिर भी इस पर रोक नहीं लग रही है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में अफगानिस्तान की प्रतिनिधि लॉरेंट जेसलर ने कहा कि बाल विवाह मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है। 20-24 साल की युवतियों की तुलना में 10-14 साल की लड़कियों के मां बनने पर पांच गुना अधिक खतरा है।
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