
नवाज शरीफ (फाइल फोटो)
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अदालत ने नवाज शरीफ की आपत्तियों को खारिज किया
बेटी और दामाद के साथ पहुंचे थे अदालत
पनामा पेपर्स मामले में 15वीं बार कोर्ट पहुंचे थे नवाज शरीफ
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ये मामले पनामा पेपर्स घोटाले से संबंधित हैं. इसकी वजह से 68 वर्षीय शरीफ को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था. शरीफ तीन बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर के साथ शरीफ इस्लामाबाद स्थित अदालत में 15 वीं बार उपस्थित हुए. न्यायाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने पूरक संदर्भ पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है. हारिस ने कहा, ‘‘यह संदर्भ जेआईटी की रिपोर्ट की तर्ज पर दाखिल किया गया है और अब तक कोई पारस्परिक कानूनी सहायता (एमएलए) रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है.’’ उनके अनुसार एनएबी ने कहा था कि पूरक संदर्भ तब दाखिल किया जाएगा जब संदिग्धों के खिलाफ कुछ नया साक्ष्य पाया जाएगा, लेकिन ऐसा मामला नहीं है.
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हारिस ने कहा, ‘‘पूरक संदर्भ कानूनी सलाह-मशविरा के जवाब में दाखिल किया जाना था.’’ हारिस ने जोर दिया कि पूरक संदर्भ शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार नहीं है, इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘‘पूरक संदर्भ शरीफ को निशाना बनाने के लिये दाखिल किया गया और संदर्भ में भी जो आरोप पहले ही अंतरिम संदर्भ में लगाए गए हैं उन्हें दोहराया गया है.’’ शरीफ परिवार के खिलाफ तीन मामले अल-अजीजिया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और लंदन के एवेनफील्ड संपत्तियों समेत कई कंपनियों से संबंधित हैं.
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शरीफ और उनके पुत्र एनएबी के तीनों मामलों में नामजद हैं, जबकि मरियम और सफदर को सिर्फ एवनफील्ड मामले में नामजद किया गया है. जवाबदेही अदालत ने शरीफ के खिलाफ और साक्ष्य दर्ज किया और बाद में दो फरवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी. सुनवाई के अंत में मीडिया से बातचीत में शरीफ ने कहा कि हर जगह उनके खिलाफ मामले हैं.
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