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This Article is From Jan 30, 2018

पनामा पेपर्स मामला: अदालत ने नवाज शरीफ की आपत्तियों को खारिज किया, बेटी और दामाद के साथ 15वीं बार पहुंचे थे कोर्ट

पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने लंदन में संपत्तियों को लेकर अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ देश के भ्रष्टाचार निरोधी निकाय की ओर से दायर पूरक मामले पर शरीफ की आपत्तियों को आज खारिज कर दिया.

पनामा पेपर्स मामला: अदालत ने नवाज शरीफ की आपत्तियों को खारिज किया, बेटी और दामाद के साथ 15वीं बार पहुंचे थे कोर्ट
नवाज शरीफ (फाइल फोटो)
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अदालत ने नवाज शरीफ की आपत्तियों को खारिज किया
बेटी और दामाद के साथ पहुंचे थे अदालत
पनामा पेपर्स मामले में 15वीं बार कोर्ट पहुंचे थे नवाज शरीफ
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने लंदन में संपत्तियों को लेकर अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ देश के भ्रष्टाचार निरोधी निकाय की ओर से दायर पूरक मामले पर शरीफ की आपत्तियों को आज खारिज कर दिया. शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा चला रही अदालत ने फैसला किया कि पूरक मामले को एवेनफील्ड फ्लैट्स मामले में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 22 जनवरी को इस्लामाबाद में जवाबदेही अदालत के रजिस्ट्रार के समक्ष एक पूरक मामला दायर किया था. यह अदालत पहले ही शरीफ और उनके परिवार--दो पुत्रों हुसैन और हसन, पुत्री मरियम और दामाद सफदर के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के तीन मामलों में मुकदमा चला रही है. 

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ये मामले पनामा पेपर्स घोटाले से संबंधित हैं. इसकी वजह से 68 वर्षीय शरीफ को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था. शरीफ तीन बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर के साथ शरीफ इस्लामाबाद स्थित अदालत में 15 वीं बार उपस्थित हुए. न्यायाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने पूरक संदर्भ पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है. हारिस ने कहा, ‘‘यह संदर्भ जेआईटी की रिपोर्ट की तर्ज पर दाखिल किया गया है और अब तक कोई पारस्परिक कानूनी सहायता (एमएलए) रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है.’’ उनके अनुसार एनएबी ने कहा था कि पूरक संदर्भ तब दाखिल किया जाएगा जब संदिग्धों के खिलाफ कुछ नया साक्ष्य पाया जाएगा, लेकिन ऐसा मामला नहीं है. 

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हारिस ने कहा, ‘‘पूरक संदर्भ कानूनी सलाह-मशविरा के जवाब में दाखिल किया जाना था.’’ हारिस ने जोर दिया कि पूरक संदर्भ शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार नहीं है, इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘‘पूरक संदर्भ शरीफ को निशाना बनाने के लिये दाखिल किया गया और संदर्भ में भी जो आरोप पहले ही अंतरिम संदर्भ में लगाए गए हैं उन्हें दोहराया गया है.’’ शरीफ परिवार के खिलाफ तीन मामले अल-अजीजिया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और लंदन के एवेनफील्ड संपत्तियों समेत कई कंपनियों से संबंधित हैं. 

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शरीफ और उनके पुत्र एनएबी के तीनों मामलों में नामजद हैं, जबकि मरियम और सफदर को सिर्फ एवनफील्ड मामले में नामजद किया गया है. जवाबदेही अदालत ने शरीफ के खिलाफ और साक्ष्य दर्ज किया और बाद में दो फरवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी. सुनवाई के अंत में मीडिया से बातचीत में शरीफ ने कहा कि हर जगह उनके खिलाफ मामले हैं.

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