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This Article is From Jan 14, 2021

पाक उच्च न्यायालय ने इमरान के करीबी पर पीटीवी के प्रमुख के तौर पर काम पर रोक लगा दी

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी पर सरकारी ''पाकिस्तान टेलीविज़न'' (पीटीवी) के अध्यक्ष के तौर पर काम पर रोक लगा दी है. यह खान के लिए झटका है.

पाक उच्च न्यायालय ने इमरान के करीबी पर पीटीवी के प्रमुख के तौर पर काम पर रोक लगा दी
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान - फाइल फोटो
इस्लामाबाद:

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी पर सरकारी ''पाकिस्तान टेलीविज़न'' (पीटीवी) के अध्यक्ष के तौर पर काम पर रोक लगा दी है. यह खान के लिए झटका है. उच्चतम न्यायालय के वकील, सियासतदां और पूर्व टीवी मेज़बान नईम बुखारी को पिछले साल नवंबर में सरकारी प्रसारक का प्रमुख नियुक्त किया गया था. खान के करीबी सहयोगी को फायदा पहुंचाने को लेकर सरकार की आलोचना हुई थी.

अरसलान फार्रूख नाम के शख्स ने बुखारी की नियुक्ति को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उनकी दलील थी कि बुखारी की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के कई आदेशों का उल्लंघन है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतहर मिनाल्लाह की एकल पीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि बुखारी की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा 2018 में इस तरह के मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन है.

न्यायमूर्ति मिनाल्लाह ने कहा कि कैबिनेट ने 65 वर्षीय बुखारी के लिए उम्र सीमा में छूट का स्पष्ट फैसला नहीं लिया. उन्होंने मंत्रालय को पिछले फैसले की समीक्षा के लिए संघीय कैबिनेट के समक्ष एक संशोधित सारांश रखने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई को दो हफ्तों के लिए मुल्तवी कर दिया. बुखारी ने पनामा पेपर लीक मामले में खान की कानूनी टीम की अगुवाई की थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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