पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशहाक डार. (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशहाक डार पनामा पेपर्स घोटाले में सुनवाई का सामना करने के लिए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के समक्ष पेश हुए. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिए गए नवाज शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों और वित्त मंत्री डार के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं धनशोधन के तीन मामले इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में दर्ज किए हैं.
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उच्चतम न्यायालय ने पनामा पेपर घोटाला मामले में 28 जुलाई को शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया था. इसके कई सप्ताह बाद ये मामले दर्ज किए गए. 67 वर्षीय डार अदालत में पेश हुए, लेकिन उनके मुख्य वकील ख्वाजा हारिस पूर्व प्रतिबद्धताओं के चलते मौजूद नहीं थे. अदालत को बताया गया कि हारिस बाद में आएंगे. अदालत ने इसके साथ ही आज की सुनवाई से छूट की मांग वाली डार की अर्जी भी खारिज कर दी. सुनवाई 18 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई.
VIDEO : हम लोग : क्या नवाज शरीफ का राजनैतिक करियर खत्म?
गत 12 अक्तूबर को इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान तीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. इनमें अल बराका बैंक के वरिष्ठ वाइज प्रेसीडेंट तारिक जावेद और नेशनल इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के शाहिद अजीज शामिल हैं. डार को पिछले महीने मामले में अभ्यारोपित किया गया था, जिसमें उनपर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं.
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उच्चतम न्यायालय ने पनामा पेपर घोटाला मामले में 28 जुलाई को शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया था. इसके कई सप्ताह बाद ये मामले दर्ज किए गए. 67 वर्षीय डार अदालत में पेश हुए, लेकिन उनके मुख्य वकील ख्वाजा हारिस पूर्व प्रतिबद्धताओं के चलते मौजूद नहीं थे. अदालत को बताया गया कि हारिस बाद में आएंगे. अदालत ने इसके साथ ही आज की सुनवाई से छूट की मांग वाली डार की अर्जी भी खारिज कर दी. सुनवाई 18 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई.
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गत 12 अक्तूबर को इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान तीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. इनमें अल बराका बैंक के वरिष्ठ वाइज प्रेसीडेंट तारिक जावेद और नेशनल इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के शाहिद अजीज शामिल हैं. डार को पिछले महीने मामले में अभ्यारोपित किया गया था, जिसमें उनपर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं.
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