विज्ञापन
This Article is From Sep 29, 2018

पाक अदालत ने कंदील बलोच हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज की 

पाकिस्तान की एक अदालत ने कंदील बलोच हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोहम्मद वसीम की जमानत याचिका खारिज कर दी.

पाक अदालत ने कंदील बलोच हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज की 
2016 में कंदील बलोच अपने घर में मृत पाई गई थी. (फाइल फोटो)
लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने कंदील बलोच हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोहम्मद वसीम की जमानत याचिका खारिज कर दी. सोशल मीडिया पर अपनी उत्तेजक पोस्ट के जरिये ध्यान आकर्षित करने के बाद 26 वर्षीय कंदील पाकिस्तान में सनसनी बन गई थीं. वह जुलाई 2016 में यहां से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर मुल्तान के करीमाबाद इलाके में अपने घर में मृत पाई गईं थीं.

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान : सोशल मीडिया स्टार कंदील का गला भाई ने नहीं, चचेरे भाई ने घोंटा था : पॉलीग्राफ टेस्ट

कंदील के छोटे भाई वसीम ने पुलिस के सामने कबूल किया था परिवार की शान को ठेस पहुंचाने के लिये उसने अपनी बहन की हत्या की. कंदील का असली नाम फौजिया अजीम था. शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश इकबाल डोगर ने वसीम की जमानत याचिका खारिज कर दी.

यह भी पढ़ें : पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच के पिता ने कहा कि उनके बेटे को 'गोली' मार देनी चाहिए

याचिका में उसने कहा था कि पुलिस ने दुर्भावना के साथ उसे मामले में फंसाया है. वसीम के वकील ने याचिका में कहा था, 'मामला दो साल से अधिक समय से लंबित है और इसे समाप्त होने में लंबा वक्त लगेगा, इसलिये मामले में फैसला आने तक उसे जेल में रखना अनुचित है.' 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com