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This Article is From Nov 01, 2016

पनामा लीक : पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ जांच का आदेश दिया

पनामा लीक : पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ जांच का आदेश दिया
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का आदेश दिया. इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तथा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शरीफ के इस्तीफे की मांग के लिए दबाव बना रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

इन याचिकाओं में नवाज शरीफ और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ पनामा पेपर्स मामलों में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की गई थी. इस साल की शुरुआत में पनामा पेपर्स का मामला सामने आया था, जिसमें शरीफ के परिवार के कुछ लोगों पर विदेश में कंपनियां खोलने और संपत्तियां रखने का आरोप लगा था.

पनामा पेपर्स के अनुसार नवाज शरीफ की बेटी मरियम और बेटों - हसन एवं हुसैन की विदेश में कंपनियां थीं तथा इनके जरिए कई लेनदेन हुए थे. नवाज शरीफ और उनके परिवार ने धनशोधन के आरोपों को खारिज किया है और कुछ भी गलत करने से इनकार किया है.

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यही आयोग सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस आयोग के पास वहीं शक्तियां होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनवर जहीर जमाली की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय पीठ ने कई कैबिनेट मंत्रियों, याचिकाकर्ताओं के वकीलों, तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेताओं और मीडिया की मौजूदगी में सुनवाई की.

पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने कहा कि वह एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां देने के लिए तैयार है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ताओं को यह भी आदेश दिया कि वे जांच आयोग के लिए अपनी शर्तें तय करें. उसने कहा कि अगर संबंधित पक्ष शर्तों को लेकर सहमति नहीं बनाते हैं, तो शीर्ष अदालत शर्तों को तालमेल बैठाकर तय करेगी. सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित करने से पहले शीर्ष अदालत ने इस मामले में नियमित आधार पर सुनवाई की इच्छा जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में बुधवार को प्रस्तावित तहरीक-ए-इंसाफ के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उसने सरकार और विपक्ष को संयम बरतने की सलाह दी. शीर्ष अदालत के आदेश पर तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद में प्रस्तावित सरकार विरोधी रैली अब 'धन्यवाद दिवस' के तौर पर आयोजित होगी. इमरान खान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संघर्ष का हिस्सा बने लागों का धन्यवाद दिया.

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